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Free Education in Tamil Nadu: 'मुफ्त अनिवार्य शिक्षा' तमिलनाडु के निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा 20 मार्च से कर सकते है आवेदन
Free Education in Tamil Nadu: 'मुफ्त अनिवार्य शिक्षा' तमिलनाडु के निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा 20 मार्च से कर सकते है आवेदन - Photo by : social media
संक्षेप
नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत 14 वर्ष की आयु तक सभी के लिए तमिलनाडु में निजी और मैट्रिक स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। इसके माध्यम से पहली से आठवीं कक्षा तक के आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों को नि:शुल्क शिक्षा मिल रही है।
विस्तार
नि: शुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार, तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि गरीब छात्र 20 मार्च से 20 अप्रैल तक वर्ष 2023-24 के लिए निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों के लिए आवेदन कर सकते हैं। 20 मार्च से 20 अप्रैल तक मैट्रिक विद्यालयों के बोर्ड ने आदेश दिया है कि निजी विद्यालयों के प्रवेश द्वार पर अभिभावकों को विद्यार्थियों के प्रवेश की सूचना देने के लिए नोटिस बोर्ड लगाया जाए। नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत 14 वर्ष की आयु तक सभी के लिए तमिलनाडु में निजी और मैट्रिक स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। इसके माध्यम से पहली से आठवीं कक्षा तक के आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों को नि:शुल्क शिक्षा मिल रही है। राज्य उनके लिए सभी शिक्षा खर्च वहन करता है। तदनुसार, एलकेजी के छात्र 20 से 20 अप्रैल तक प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं, इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है।
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