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हिमाचल प्रदेश: फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण

फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण

फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण - Photo by : Social Media

हिमाचल प्रदेश   Published by: Yudhisther Rana, Date: 03/06/2023 05:08:25 pm Share:
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  • 03/06/2023 05:08:25 pm
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निर्वाचन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों के लोकसभा और विधानसभा निर्वाचनों के लिए प्रयुक्त होने वाली फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का एक जनवरी, 2024 की अहर्ता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करवाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, बूथ स्तर के पर्यवेक्षकों, बूथ स्तर के अधिकारियों को निर्वाचन पंजीकरण नियमों तथा सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन के प्रयोग से संबंधित प्रशिक्षण 01 जून, 2023 से 20 जुलाई, 2023 तक करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 21 जुलाई से 21 अगस्त तक बूथ स्तर अधिकारी घर-घर जाकर मतदाता सूचियों का सत्यापन करेंगे।

प्रवक्ता ने कहा कि 22 अगस्त से 29 सितम्बर, 2023 तक मतदान केन्द्रों का युक्तिकरण, पुनर्व्यवस्था तथा मतदाता सूचियों व फोटो पहचान पत्रों की त्रुटियों का निपटारा, निम्न गुणवत्ता, धुंधले तथा मतदाताओं के फोटो से भिन्न फोटो को उच्च गुणवत्ता वाले सही फोटो से परिवर्तित करना, अनुभागों व भागों की पुनर्संरचना तथा मतदान केन्द्रों की सीमा व स्थिति का पुनर्निधारण तथा मतदान केन्द्रों की अन्तिम सूची का भारत निर्वाचन आयोग से अनुमोदन, मतदाता सूचियों की कमियों की जांच पड़ताल और कमियों के समयबद्ध निपटारे के लिए कार्यनीति का निर्धारण तथा कंट्रोल टेबलों का अद्यतन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि 30 सितम्बर से 16 अक्तूबर, 2023 तक अनुपूरक सूची और एकीकृत मतदाता सूचियों का प्रारूप तैयार किया जाएगा तथा 17 अक्तूबर, 2023 को प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा। 17 अक्तूबर से 30 नवम्बर, 2023 तक दावे व आक्षेप दाखिल करने की अवधि निर्धारित की गई है। 26 दिसम्बर, 2023 को दावे व आक्षेपों का निपटारा किया जाएगा तथा 05 जनवरी, 2024 को फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन किया जाएगा।

उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वह बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा घर-घर मतदाता सूचियों के सत्यापन के दौरान पूर्ण सहयोग प्रदान करें। उन्होंने सभी नागरिकों, राजनीतिक दलों, गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठनों, महिला एवं युवक मण्डलों से आग्रह किया कि वे मतदाता सूचियों की प्रकाशन की आगामी अवधि से 30 नवम्बर, 2023 तक मतदाता सूचियों का निरीक्षण सुनिश्चित करके पात्र नागरिकों के नाम दर्ज करवाने तथा अपात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटवाने में सहयोग सुनिश्चित करें।