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Rajasthan: अन्नदाता पर कुदरत का कहर, गेहूं में 80% नुकसान की भरपाई 72 घंटे में फसल बीमा कंपनी को दें सूचना  
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Rajasthan: अन्नदाता पर कुदरत का कहर, गेहूं में 80% नुकसान की भरपाई 72 घंटे में फसल बीमा कंपनी को दें सूचना
 

Rajasthan: अन्नदाता पर कुदरत का कहर, गेहूं में 80% नुकसान की

Rajasthan: अन्नदाता पर कुदरत का कहर, गेहूं में 80% नुकसान की भरपाई 72 घंटे में फसल बीमा कंपनी को दें सूचना - Photo by : SOCIAL MEDIA

राजस्थान   Published by: Agency , Date: 20/03/2023 12:23:50 pm Share:
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  • 20/03/2023 12:23:50 pm
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संक्षेप

कई स्थानों पर चने के आकार के ओले गिरे। खेतों में पानी भर गया तो कटे चने और गेहूं के बंडल तैरने लगे। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। किसानों का कहना है कि गेहूं में 80 फीसदी और चने की फसल में 50 फीसदी नुकसान होने का अनुमान है।

विस्तार

दौसा जिले के कई इलाकों में बीती रात ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। लालसेट व रामगढ़, पचवारा, चंद्रना, भंडारेज सहित कई स्थानों पर चने के आकार के ओले गिरे। खेतों में पानी भर गया तो कटे चने और गेहूं के बंडल तैरने लगे। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। किसानों का कहना है कि गेहूं में 80 फीसदी और चने की फसल में 50 फीसदी नुकसान होने का अनुमान है। वहीं गेहूं की कटाई भी पूरी तरह बंद हो गई है।

तापमान में गिरावट, ठंड का एहसास
जिले भर में बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले तीन दिनों की तुलना में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 8 डिग्री की गिरावट के साथ 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे मार्च के महीने में भी सर्दी का अहसास होता है।

नुकसान की सूचना फसल बीमा कंपनी को दें
इधर, बारिश व ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान को लेकर कृषि विभाग क्षेत्र में सक्रिय हो गया है। कृषि अधिकारी अशोक कुमार मीणा ने बताया कि जिन किसानों ने अपनी फसल का बीमा कराया है और उनकी फसल बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई है, वे सभी किसान अधिकृत फसल बीमा कंपनी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के टोल फ्री नंबर 18002091111 पर कॉल कर सकते हैं। दौसा जिले के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।

उन्होंने बताया कि फसल खराब होने के 72 घंटे के अंदर या लिखित में भी आप नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर फसल खराब होने की शिकायत दर्ज करा सकते हैं. ताकि नियमानुसार कृषि विभाग एवं फसल बीमा कंपनी के प्रतिनिधि फसलों को हुए नुकसान का आकलन कर दावा कार्रवाई कर सकें।

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