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राजस्थान: दिल्ली किसान आंदोलन श्रीगंगानगर अनूपगढ़ में धारा 144 लागू, कल अवरुद्ध रहेंगे पंजाब-हरियाणा के बॉर्डर
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राजस्थान: दिल्ली किसान आंदोलन श्रीगंगानगर अनूपगढ़ में धारा 144 लागू, कल अवरुद्ध रहेंगे पंजाब-हरियाणा के बॉर्डर

राजस्थान: दिल्ली किसान आंदोलन श्रीगंगानगर अनूपगढ़ में धारा 1

राजस्थान: दिल्ली किसान आंदोलन श्रीगंगानगर अनूपगढ़ में धारा 144 लागू, कल अवरुद्ध रहेंगे पंजाब-हरियाणा के बॉर्डर - Photo by : Ncr Samachar

राजस्थान  Published by: Manoj Kumar Chordiya , Date: 12/02/2024 05:17:25 pm Share:
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  • Published by: Manoj Kumar Chordiya ,
  • Date:
  • 12/02/2024 05:17:25 pm
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संक्षेप

राजस्थान: श्रीगंगानगर, संयुक्त किसान मोर्चा और विभिन्न किसान संगठनों की ओर से कई मांगों को लेकर किसानों का दिल्ली में धरना प्रदर्शन जारी है. साथ ही 16 फरवरी को भारत बंद करने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। इसके चलते कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. इसलिए जिला प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू की है। 

विस्तार

राजस्थान: श्रीगंगानगर, संयुक्त किसान मोर्चा और विभिन्न किसान संगठनों की ओर से कई मांगों को लेकर किसानों का दिल्ली में धरना प्रदर्शन जारी है. साथ ही 16 फरवरी को भारत बंद करने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। इसके चलते कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. इसलिए जिला प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू की है। 

जिला कलक्टर अंशदीप ने बताया कि विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि जिला श्रीगंगानगर में कानून व्यवस्था बनाई रखी जाए, इसलिए जिले में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 20 या 20 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे  किसी संगठन की ओर से सार्वजनिक स्थान पर सभा, जलसा, जुलुस, रोड मार्च इत्यादि आयोजन संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से नियमानुसार अनुमति प्राप्त किए बिना नहीं किए जा सकेंगे। 

किसी भी व्यक्ति की ओर से किसी भी स्थान पर लाउड स्पीकर का प्रयोग, धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, बैठक, पड़ाव-घेराव या अन्य किसी प्रकार से मानव समूह को एकत्र नहीं किया जाएगा। कोई व्यक्ति, समूह या प्रतिनिधि किसी भी प्रकार के आयोजन व अन्य समारोह के लिए तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र (डीजे) का उपयोग बिना अनुमति के नहीं करेगा।  यदि कोई इनका उपयोग करना चाहे तो संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा। 

 किसी भी प्रकार से मार्ग को अवरूद्ध करने पर पाबन्दी होगी। किसी भी प्रकार का आग्नेय शस्त्र जैसे- रिवाल्वर, पिस्टल, गन, तलवार, फरसा, घातक व धारदार हथियार, लाठियां आदि अपने घर से बाहर ले जाने और लेकर चलने पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा. उन्होंने बताया कि यह आदेश सम्पूर्ण श्रीगंगानगर जिले में 20 फरवरी की मध्यरात्रि तक प्रभावशील होगा। 

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