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उत्तर प्रदेश: सम्पत्तियों की रजिस्ट्री में पार्क/ग्रीन बेल्ट और महायोजना मार्ग के भू-उपयोग का उल्लेख जरूरी
- Photo by : social media
विस्तार
उत्तर प्रदेश: बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) द्वारा 3 फरवरी 2025 को आयोजित एक वर्कशॉप में यह निर्णय लिया गया कि अब सम्पत्तियों की रजिस्ट्रियों में पार्क, ग्रीन बेल्ट और महायोजना मार्ग के भू-उपयोग का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। यह निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दाखिल जनहित याचिका सं0-1944/2022 इम्तियाज हुसैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के आदेशों के अनुसार लिया गया है। कार्यशाला में लिया गया निर्णय वर्कशॉप में बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, सचिव, मुख्य नगर नियोजक, विशेष कार्याधिकारी, और वास्तुविद नियोजक के साथ-साथ नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में यह निर्णय लिया गया कि महायोजना में निर्धारित पार्क, खुले स्थल, हरित पट्टिका, क्रीड़ा स्थल और महायोजना मार्ग के भू-उपयोग के बारे में गाटा संख्यावार जानकारी रजिस्ट्री कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा, विक्रय विलेखों में इन भू-उपयोगों का उल्लेख करना जरूरी होगा ताकि संपत्ति खरीदार को समुचित जानकारी मिल सके और वह धोखाधड़ी से बच सके। भू-उपयोग के विवरण से क्रय विक्रय में पारदर्शिता अब से सम्पत्ति विक्रय विलेखों में यह भी उल्लेख किया जाएगा कि संबंधित भूमि विकास प्राधिकरण या अन्य किसी विभाग में बंधक नहीं है। इससे खरीदारों को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि संपत्ति में किसी प्रकार का कानूनी विवाद या बंधक नहीं है। बरेली विकास प्राधिकरण की अपील
बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने जन सामान्य से अपील की है कि वे सम्पत्तियों का क्रय करते समय पूरी सावधानी बरतें। उन्होंने यह भी सलाह दी कि भूमि/भूखंड के विक्रय से पहले सभी संबंधित विभागों से भू-उपयोग और बंधक की जानकारी प्राप्त कर लें, ताकि वे किसी भी धोखाधड़ी से बच सकें। यह कदम आम जनता को सम्पत्ति खरीदने में पारदर्शिता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए उठाया गया है, जिससे वे बिना किसी चिंता के सही और कानूनी तरीके से संपत्ति खरीद सकेंगे।