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Bilkis Bano Case: 11 अपराधियों को समय से पहले मिली रिहाई, बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में दी पुनर्विचार याचिका
बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में दी पुनर्विचार याचिका - Photo by : Social Media
संक्षेप
गुजरात दंगे में सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता बिलकिस ने सुप्रीम कोर्ट में सभी आरोपियों के समय से रिहा होने को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की है।
विस्तार
गुजरात दंगे में सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता बिलकिस ने सुप्रीम कोर्ट में सभी आरोपियों के समय से रिहा होने को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की है। बता दें कि, इन सभी आरोपियों को वर्ष 2008 में सजा सुनाई गई थी, जिसमें कोर्ट ने वर्ष 1992 के नियमों का पालन किया था। बिलकिस बानो के अपराधियों को कोर्ट ने 15 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन उन्हें उनकी सजा पूरी करने से पहले ही छोड़ दिया गया और ये कह दिया गया कि, इनकी सजा की अवधि समाप्त हो चुकी है जबकि ये झूठ है। यही वजह है कि एक बार फिर बिलकिस ने अपने दोषियों के खिलाफ कोर्ट में याचिका दी है। ये याचिका उन 11 अपराधियों को समय से पहले रिहाई को गलत बताते हुए उस पर कड़े सवाल खड़े करती है। गुजरात में वर्ष 2002 में हुए दंगे के दौरान जान बचाने को भागती हुई बिलकिस जो महज 21 वर्ष की थी और 5 महीने की गर्भवती भी उसके साथ 11 हैवानों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं उसके परिवार के 7 लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया जिसमें पीड़िता की 3 साल की बच्ची भी शामिल थी।
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