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Brij Bhushan Singh: भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह को लगा कोर्ट से झटका
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संक्षेप
Brij Bhushan Singh: दिल्ली राउज एवन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों की औरसे दायर की यौन उत्पीड़न मामले में आगे की जांच की मांग करने वाली और एक कोच का कॉल डिटेल रिकॉर्ड पेश करने की मांग करने वाली बीजेपी सांसद और पूर्व डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की याचिका खारिज कर दी। बृजभूषण सिंह ने दावा किया था कि वो घटना वाले दिन भारत में नहीं थे।
विस्तार
Brij Bhushan Singh: दिल्ली राउज एवन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों की औरसे दायर की यौन उत्पीड़न मामले में आगे की जांच की मांग करने वाली और एक कोच का कॉल डिटेल रिकॉर्ड पेश करने की मांग करने वाली बीजेपी सांसद और पूर्व डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की याचिका खारिज कर दी। बृजभूषण सिंह ने दावा किया था कि वो घटना वाले दिन भारत में नहीं थे। बृजभूषण सिंह ने आरोपों पर आगे की दलीलें पेश करने और आगे की जांच के लिए समय की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका दायर किया था। बृजभूषण सिंह के वकील ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने शिकायतकर्ता के साथ आए कोच के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) पर भरोसा किया था और कहा था कि वे 7 सितंबर, 2022 को डब्ल्यूएफआई कार्यालय गए थे, जहां उसके साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई थी। पिछले साल पुलिस दायर किया था चार्जशीट बृजभूषण सिंह वकील ने दावा किया कि सीडीआर को पुलिस ने रिकॉर्ड पर नहीं रखा है। दिल्ली पुलिस ने छह बार के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 15 जून 2023 को धारा 354 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल, 354 ए यौन उत्पीड़न, 354 डी पीछा करना के तहत चार्जशीट दायर किया था।
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