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हरियाना: प्रत्याशी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट की भी देनी होगी जानकारी

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  Published by: Satish , Date: 22/04/2024 10:14:41 am Share:
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  • 22/04/2024 10:14:41 am
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संक्षेप

हरियाना: भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र की रिटर्निंग ऑफिसर एवं उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम चुनाव-2024 के लिए कुछ संहिता जारी की हैं। सभी राजनीतिक दल इनकी अनुपालना करें।

विस्तार

हरियाना: भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र की रिटर्निंग ऑफिसर एवं उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम चुनाव-2024 के लिए कुछ संहिता जारी की हैं। सभी राजनीतिक दल इनकी अनुपालना करें।


उन्होंने बताया कि यदि कोई राजनीतिक दल स्टार प्रचारक को चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतारती है तो उसका सारा खर्चा प्रत्याशी के खर्चे में जोड़ा जाएगा। यदि चुनाव प्रत्याशी स्टार प्रचारक के साथ मंच साझा करता है या प्रत्याशी का नाम या फोटो लगाता है तो रैली का सारा खर्चा प्रत्याशी के खर्चे में जोड़ा जाएगा।


भिवानी-महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र की रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि चुनाव प्रत्याशी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट की भी जानकारी देनी होगी। इंटरनेट कंपनियों और वेबसाइट और रचनात्मक विज्ञान सामग्री व वेतन के लिए भुगतान कार्य कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी सहित सभी व उनके सोशल मीडिया खाते में दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि रैली के दौरान केवल पानी व लस्सी ही‌‌ दे सकते हैं। यह सभी जानकारी भी उम्मीदवारों को रिटर्निंग अधिकारी को देनी होगी।

उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, बिना मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता लिखे चुनाव संबंधी पूर्ण पोस्टर छापने या प्रकाशित करने पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध है। उन्होंने कहा कि जिले में (एमसीएमसी) मीडिया प्रमाण पत्र निगरानी समिति 24 घंटे खबरों व विज्ञापन पर नजर बनाए हुए हैं।

उन्होंने बताया कि चुनावी में खर्च की निर्धारित सीमा 95 लाख तय की गई है। एक रोड शो में 10 से ज्यादा वाहन एक साथ नहीं होंगे। वाहन की संख्या पर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एक साथ दस से अधिक नहीं चलेंगे। रैलियों के दौरान पब्लिक के पर्सनल व्हीकल पर कोई खर्चा नहीं जोड़ा जाएगा। 


लेकिन यदि उस पर झंडा बैनर या पोस्ट होगा तो उसका खर्चा प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा। यदि कोई वहां कमर्शियल है तो उसका खर्चा भी प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रत्याशी को अपना एक्सपेंडिचर रजिस्टर कम से कम तीन बार ऑब्जर्वर के सामने निरीक्षण के लिए रखना होगा।