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मध्य प्रदेश डेयरी विस्थापन 7 फरवरी से विस्थापित न होने वालों पर होगी 144 के तहत कार्रवाई की, नगर निगम कमिश्नर- शुक्ला
डेयरी विस्थापन 7 फरवरी से विस्थापित न होने वालों पर होगी 144 के तहत कार्रवाई की, नगर निगम कमिश्नर- शुक्ला - Photo by : NCR Samachar
विस्तार
मध्य प्रदेश डेयरी विस्थापन 7 फरवरी से शुरू की जाएगी, एवं विस्थापित न होने वाली डेयरी मालिकों पर 144 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यह निर्देश नगर निगम कमिश्नर चंद्रशेखर शुक्ला ने दिए। कलेक्टर दीपक आर्य के साथ नगर निगम कमिश्नर चंद्रशेखर शुक्ला आज ग्राम हफसिली पहुंचे। उन्होंने डेयरी परियोजना का कार्य देखे। कलेक्टर दीपक आर्य ने डेयरी परियोजना का कार्य पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि, यह कार्य पूर्ण हो चुका है और सभी शहर के डेयरी मालिक 7 फरवरी के पूर्व अपना-अपना रजिस्ट्रेशन कराकर तत्काल विस्थापन प्रारंभ करें। कलेक्टर आर्य ने बताया कि डेयरी विस्थापन स्थल पर समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा चुकी है। नगर निगम कमिश्नर चंद्रशेखर शुक्ला ने समस्त डेयरी मालिकों से अपील की है कि, वह 7 फरवरी तक अपना पंजीयन कराएं। पहले आओ, पहले पाओ की तर्ज पर अपनी जमीन आवंटित कराएं एवं विस्थापन प्रारंभ करें। शुक्ला ने बताया कि, 7 फरवरी के बाद जो भी डेयरी मालिक डेयरी परियोजना स्थल पर अपने डेयरी विस्थापित नहीं करेगा उनके खिलाफ सख्ती के साथ कार्यवाही की जाएगी एवं 144 धारा के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर को स्वच्छ एवं साफ रखने के लिए डेयरी विस्थापन कार्य अत्यंत आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि, डेयरी विस्थापन होने से न केवल शहर साफ-स्वच्छ रहेगा बल्कि दुर्घटनाएं भी नहीं होगी। उन्होंने समस्त डेयरी मालिकों से अपील की है कि वह तत्काल अपना रजिस्ट्रेशन करा कर डेयरी परियोजना में अपनी डेयरी विस्थापन करें।
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