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Delhi Crime: गवाह की पिटाई, बयान से पलटने की मिली धमकी
- Photo by : social media
विस्तार
दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने हत्या की कोशिश के मामले में आरोपी जोगिंदर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने आरोपी की गिरफ्तारी को उचित ठहराया, और यह माना कि गवाहों को धमकाए जाने की संभावना के चलते अभियोजन पक्ष के मामले पर असर पड़ सकता था। कोर्ट के वेकेशन जज शेफाली बर्नाला टंडन ने कहा कि आरोपी पर विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज है, जिसमें हत्या की कोशिश, एसिड से हमला और झूठी गवाही देने के लिए धमकाने जैसे अपराध शामिल हैं। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि आरोपी ने गवाह की पिटाई की थी और उसे बयान से पलटने को मजबूर किया था। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी की भूमिका साफ नजर आई, और पुलिस ने इसे गंभीर अपराध के तौर पर पेश किया। इसके अलावा, जज ने यह भी माना कि अगर आरोपी को अग्रिम जमानत दी जाती तो गवाहों को और अधिक धमकाया जा सकता था, जिससे मामले की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती थी। अदालत ने आरोपी की याचिका खारिज करते हुए पुलिस को आरोपी की गिरफ्तारी जारी रखने का निर्देश दिया। यह घटना निहाल विहार थाने के क्षेत्र में हुई थी, जहां आरोपी पर हत्या की कोशिश, जानबूझकर चोट पहुंचाने, एसिड हमले और गवाह को धमकाने जैसी कई धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।
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