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आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, 3 सदस्यीय वार्ड प्रणाली हुई लागू
महाराष्ट्रा में 3 सदस्यीय वार्ड प्रणाली हुई लागू - Photo by : Social Media
संक्षेप
मुंबई में आगामी नगर निकाय चुनाव की पूर्व संध्या पर महाविकास अघाड़ी सरकार ने वार्डों के गठन को लेकर एक अहम फैसला लिया है। मुंबई को छोड़कर सभी नगरपालिका चुनावों में 3 सदस्यीय वार्ड प्रणाली होगी जबकि मुंबई में वार्ड प्रणाली होगी।
विस्तार
मुंबई में आगामी नगर निकाय चुनाव की पूर्व संध्या पर महाविकास अघाड़ी सरकार ने वार्डों के गठन को लेकर एक अहम फैसला लिया है। मुंबई को छोड़कर सभी नगरपालिका चुनावों में 3 सदस्यीय वार्ड प्रणाली होगी जबकि मुंबई में वार्ड प्रणाली होगी। नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में, हालांकि, 2 सदस्यीय वार्ड प्रणाली होगी। नगर पंचायत में भी होगी 1 सदस्यीय व्यवस्था इस बीच नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने वार्ड गठन को लेकर कोर्ट जाने की चेतावनी दी थी। ऐसा सवाल पूछते हुए शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि, कोर्ट में कोई भी जा सकता है, लेकिन शिंदे ने कहा कि, सरकार ने बिना किसी राजनीतिक लाभ के यह फैसला लिया। एकनाथ शिंदे ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि कोर्ट में कौन जाता है। कोर्ट में कोई भी जा सकता है, लेकिन राज्य सरकार ने किसी राजनीतिक जुनून या राजनीतिक लाभ को ध्यान में रखकर कोई फैसला नहीं लिया है। इसलिए राज्य सरकार ने इस उद्देश्य को ध्यान में रखा है कि इस वार्ड के गठन से लोगों को नागरिक सुविधाएं मिलेंगी।' यह एक चार सदस्यीय वार्ड का प्रस्ताव था, लेकिन कुछ कैबिनेट नेताओं ने कहा कि तीन सदस्यीय वार्ड उपयुक्त होगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने 3 सदस्यीय वार्ड बनाने का फैसला किया। नगर परिषद एवं नगरपालिका में 2 व नगर पंचायत में 1 वार्ड व्यवस्था होगी। इससे क्षेत्र के नागरिकों को नागरिक सुविधाओं के प्रावधान में आसानी होगी, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि, महाविकास अघाड़ी ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है। क्या थी फडणवीस की चेतावनी? अजीत पवार ने दिया था इशारा
कुछ वार्डों को तोड़कर अधिकारी अपने मनचाहे वार्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम जागरूक हैं। यह विचार चुनाव आयोग को दिया गया है। अगर चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई नहीं करता है, तो हम अदालत जाएंगे, फडणवीस ने अधिकारियों को चेतावनी दी थी।
पिछले महीने, राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने राज्य सरकार को आगामी नगरपालिका चुनावों के लिए वार्ड संरचना का एक मोटा मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया था, जो फरवरी में समाप्त हो रहा है। सरकार के 31 दिसंबर 2019 के अधिनियम के अनुसार एक सदस्यीय वार्ड प्रणाली के आधार पर रचना की जाएगी और आयोग ने नगर आयुक्त को भी ऐसा करने का निर्देश दिया था। हालांकि उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कुछ दिन पहले कहा था कि सभी नगर निगमों के लिए एक सदस्यीय वार्ड व्यवस्था नहीं होगी, इसमें कुछ बदलाव होंगे और इस संबंध में फैसला लिया जाएगा।
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