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PFI और उससे जुड़े संगठनों को 5 साल के लिए किया गया बैन, आतंकी फंडिंग और वैश्विक आतंकी समूहों से संबंधों का आरोप
PFI और उससे जुड़े संगठनों को 5 साल के लिए किया गया बैन - Photo by : Social Media
संक्षेप
गृह मंत्रालय (MHA) ने बुधवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और उससे जुड़े संगठनों पर आतंकी फंडिंग और वैश्विक आतंकी समूहों से संबंधों में उनकी कथित भूमिका के लिए पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया।
विस्तार
गृह मंत्रालय (MHA) ने बुधवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और उससे जुड़े संगठनों पर आतंकी फंडिंग और वैश्विक आतंकी समूहों से संबंधों में उनकी कथित भूमिका के लिए पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। केंद्र की कार्रवाई विभिन्न राज्यों में PFI पदाधिकारियों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा दूसरे दौर की कार्रवाई के बाद आई है। दो छापों के दौरान 250 से अधिक पीएफआई सदस्यों / कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए। इंटेलिजेंस ब्यूरो और एमएचए के सूत्रों के मुताबिक, केंद्र ने PFI पर प्रतिबंध लगाने के ये कारण हैं- 2. विभिन्न राज्यों में पीएफआई और उसके प्रमुख संगठनों के कैडरों के खिलाफ पुलिस और एनआईए द्वारा 1,300 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। इनमें मामलों में से कुछ मामले UAPA, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और आईपीसी की अन्य जघन्य धाराओं के तहत भी दर्ज किए गए थे।
1. पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सबसे शक्तिशाली कट्टरपंथी इस्लामी संगठन में से एक था और इसके सदस्य हिंसा, अपराध, गैरकानूनी गतिविधियों और आतंकवाद के कई मामलों में शामिल थे। PFI और इसके विभिन्न फ्रंट संगठनों की देश के 17 से अधिक राज्यों में उपस्थिति थी। PFI ने अपने कार्यकर्ताओं को ऐसे कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित किया जो विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल थे, और देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बाधित करते थे। इसलिए, इसे गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम (UAPA) के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है।
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