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Supreme Court: उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के 16 विधायकों की अयोग्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया कोई फैसला, अब DY चंद्रचूड़ करेंगे फैसला
अब DY चंद्रचूड़ करेंगे फैसला - Photo by : Social Media
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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र मामले की सुनवाई अब बड़ी बेंच को सौंप दी है। महाराष्ट्र राजनीतिक संकट मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि, इस मामले में बड़ी पीठ के राय की आवश्यकता है। एकनाथ शिंदे की सरकार के 16 विधायकों की अयोग्यता पर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई फैसला नहीं दिया है। बता दें कि, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे को सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। अदालत ने कहा कि, इस मामले में अभी और विचार करने की आवश्यकता है, इसलिए इस मामले को अब बड़ी बेंच के समक्ष रखा जाएगा। न्यायालय ने आज संविधान पीठ पर कोई फैसला सौंपा है। उसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जस्टिस, एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बीएस नरसिम्हा शामिल है। 9 दिनों तक सुनवाई होने के बाद 16 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला भविष्य के लिए सुरक्षित रखा था। महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी उठापटक काफी ज्यादा हो चुकी है। पिछले साल जून के महीने में उठापटक शुरू हुए थी। एकनाथ शिंदे ने 16 विधायकों के साथ बगावत कर दी थी। विधायकों की बगावत के बाद महा विकास आघाडी के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई। इस बीच ठाकरे की ओर से एक टेबल पर बैठकर बातचीत करने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसके लिए कोई तैयार ही नहीं हुआ। विधायकों के बागी होने के बाद इसमें बीजेपी का आगमन हुआ। बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बना दिया गया।
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