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उत्तर प्रदेश: विनीत राय हत्याकांड में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, चार आरोपियों के मकानों पर चिपकाए नोटिस

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उत्तर प्रदेश  Published by: Ramkesh Vishwakarma , उत्तर प्रदेश  Edited By: Kunal, Date: 09/06/2026 03:10:51 pm Share:
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  • Published by.: Ramkesh Vishwakarma ,
  • Edited By.: Kunal,
  • Date:
  • 09/06/2026 03:10:51 pm
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संक्षेप

उत्तर प्रदेश: गाजीपुर होटल कारोबारी आलोक राय के पुत्र विनीत राय हत्याकांड में नामजद चार आरोपियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। प्रशासन ने आरोपियों के आवासों पर नोटिस चस्पा कर भवन निर्माण संबंधी दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है।

विस्तार

उत्तर प्रदेश: गाजीपुर होटल कारोबारी आलोक राय के पुत्र विनीत राय हत्याकांड में नामजद चार आरोपियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। प्रशासन ने आरोपियों के आवासों पर नोटिस चस्पा कर भवन निर्माण संबंधी दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में संबंधित मकानों के स्वीकृत नक्शे उपलब्ध नहीं पाए जाने पर विनियमित क्षेत्र (आरबीओ एक्ट) के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रशासन द्वारा जिन आरोपियों के घरों पर नोटिस चस्पा किए गए हैं, उनमें कमलेश चौधरी, शंकर पांडे, सोनू यादव और आलोक दुबे शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार इन भवनों के निर्माण में निर्धारित नियमों के पालन को लेकर जांच की जा रही है। जांच के दौरान स्वीकृत मानचित्र और अन्य आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने प्रेसवार्ता में बताया कि प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध और अपराधियों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच में विनियमित क्षेत्र में भवन निर्माण नियमों के उल्लंघन की आशंका सामने आई है, जिसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रशासन की कार्रवाई पूरी तरह कानून और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि मामले को किसी भी प्रकार का जातीय या सामाजिक रंग देने का प्रयास न किया जाए। उन्होंने कहा कि कानून की नजर में अपराधी की कोई जाति नहीं होती और सभी के साथ समान रूप से कार्रवाई की जाती है।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति या समूह मामले को लेकर जातीय तनाव या सामाजिक वैमनस्य फैलाने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने आरबीओ एक्ट के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि विनियमित क्षेत्र में किसी भी भवन का निर्माण करने से पूर्व संबंधित सक्षम अधिकारी से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होता है। गाजीपुर क्षेत्र में इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को जांच एवं कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि कुछ समय पूर्व होटल कारोबारी आलोक राय के पुत्र विनीत राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा मामले की विवेचना की जा रही है, जबकि प्रशासनिक स्तर पर भी आरोपियों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच जारी है।


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