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Euthanasia: क्या है पेरू इच्छामृत्यु का मामला, क्या कहता है भारत का कानून
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संक्षेप
Euthanasia: पेरू में इच्छामृत्यु का पहला मामला सामने आया है। जहां 47 साल की एना एस्टर्डा ऐसा करने वाली इस देश की पहली इंसान बन गई हैं। जिसके बाद इच्छामृत्यु एक बार फिर चर्चाओं में आ गया।
विस्तार
Euthanasia: पेरू में इच्छामृत्यु का पहला मामला सामने आया है। जहां 47 साल की एना एस्टर्डा ऐसा करने वाली इस देश की पहली इंसान बन गई हैं। जिसके बाद इच्छामृत्यु एक बार फिर चर्चाओं में आ गया। दक्षिण अमेरिका के पेरू में 47 साल की एना एस्टर्डा ऐसी पहली इंसान बन गई हैं जिन्हें इच्छामृत्यु की इजाज़त मिल गई है. दअसल एना 3 दशकों से मांसपेशियों से जुड़ी बीमारी पॉलिमायोसाइटिस से पीड़ित हैं। जो एक ऐसी बीमारी है जो सीधे तौर पर मांसपेशियों को कमजोर करती है और उनमें सूजन पैदा करती है। इसके चलते मरीज़ का चलना फिरना तक मुश्किल हो जाता है। फरवरी 2021 में बना को देश की एक अदालत ने स्वास्थ्य अधिकारियों और मेडिकल प्रोसीजर की मदद से इच्छामृत्यु का वरदान दिया था. जिसके बाद जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फ़ैसले को बरकरार रखा था. इस मामले के बाद इच्छामृत्यु फिर एक बार चर्चाओं में है. तो चलिए जानते हैं कि आख़िर भारत में इच्छामृत्यु का क्या क़ानून है।
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