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बिहार: नवादा में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत 06 मामलों का ऑन-स्पॉट निष्पादन
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संक्षेप
बिहार: जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश द्वारा आज अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय अपील की सुनवाई की गई। आज की सुनवाई में कुल 08 परिवादी उपस्थित हु
विस्तार
बिहार: जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश द्वारा आज अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय अपील की सुनवाई की गई। आज की सुनवाई में कुल 08 परिवादी उपस्थित हुए, जिनमें से 06 मामलों का ऑन-स्पॉट निष्पादन कर दिया गया। प्रस्तुत द्वितीय अपीलवाद में प्रखंड रजौली के रौनक कुमार द्वारा पुस्तकालय निर्माण के संबंध में, वारिसलीगंज के विश्वमोहन प्रसाद द्वारा कचरा एवं सफाई हेतु एग्रीमेंट तथा एकरारनामा के विरुद्ध कार्य करवाने के संबंध में, अंचल अकबरपुर के अंकित कुमार एवं अमित कुमार पांडेय द्वारा दखल-कब्जा दिलाने के संबंध में, अंचल अकबरपुर अंतर्गत ग्राम कुहिला के पिंटु कुमार द्वारा सोलर लाईट लगाने के संबंध में तथा पार नवादा रेलवे लाईन के राजेश कुमार द्वारा सरकारी रास्ते पर अवैध रूप से ठेला लगाकर किए गए अतिक्रमण के संबंध में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन द्वितीय अपील दायर की गई थी।संबंधित पदाधिकारियों द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर परिवादों का निष्पादन किया गया। उल्लेखनीय है कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत किसी भी मामले की सुनवाई कर अधिकतम दो माह के भीतर निवारण किया जाता है। प्रखंड स्तर पर पंचायतों से संबंधित विवादों एवं समस्याओं के लिए अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदर एवं रजौली में कोई भी व्यक्ति अपील कर सकता है। वहीं जिला स्तरीय समस्याओं एवं परिवादों के निवारण हेतु जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा का कार्यालय समाहरणालय परिसर में मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है।विवादों की सुनवाई एवं निवारण की प्रक्रिया में दोनों पक्षों को बुलाकर निष्पक्ष रूप से निर्णय लिया जाता है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क देय नहीं है। शिकायत दर्ज करने, निवारण कराने तथा आदेश से असंतुष्ट होने की स्थिति में निःशुल्क अपील की व्यवस्था उपलब्ध है। अब शिकायतों एवं अपीलों को ऑनलाईन माध्यम से भी दर्ज किया जा सकता है, जिससे शिकायत निवारण की प्रक्रिया और अधिक सरल एवं सुलभ हो गई है। आप भी बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज कराएं और निर्धारित समय-सीमा के भीतर समाधान प्राप्त करें।