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मध्य प्रदेश: पथ विक्रेताओं को अवैधानिक रूप से हटाये जाने के विरोध में प्रारंभ हुआ तीन दिवसीय धरना प्रदर्शन
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संक्षेप
मध्य प्रदेश: पथ विक्रेताओं को बिना सूचना के हटाये जाने, बिना टीवीसी सिफारीश पत्र के पथ विक्रेताओं को हटाने की अवैधानिक कार्यवाही करने वालो पर कार्यवाही कर रोजगार चालु
विस्तार
मध्य प्रदेश: पथ विक्रेताओं को बिना सूचना के हटाये जाने, बिना टीवीसी सिफारीश पत्र के पथ विक्रेताओं को हटाने की अवैधानिक कार्यवाही करने वालो पर कार्यवाही कर रोजगार चालु करवाये जाने की मांग को लेकर तीन दिवसीय धरना प्रदर्शन 6 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ। हाथ ठेला एवं फुटपाथ व्यापारी संघ, उज्जैन नेशनल हॉकर फेडरेशन, भारतीय मजदूर संघ द्वारा दिये जा रहे धरना प्रदर्शन में निगमायुक्त के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। नेशनल हॉकर फेडरेशन (म.प्र.) महासचिव संजय चौहान ने बताया कि ज्ञापन लेने पहुंचे नायब तहसीलदार गोवर्धन राजोरिया जी को माननीय राष्ट्रपति महोदिया के नाम ज्ञापन सौंपकर पथ विक्रेताओं ने मांग की कि कानुन 2014 लागू किया जावे वैकल्पिक स्थान न दिये गये पथ विक्रेताओं का रोजगार चालु किया जावे। 26 जुन 2023 के पत्र पालन किया जावे। पथ विक्रेताओं को स्वंत्रता से रोजगार करने की अनुमति दी जावे। टी.वी सी कमेटी का अतिशीघ्र चुनाव करवाया जावे। कानून 2014 का हनन करने वाले कर्मचारी अधिकारीयों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये। धरना प्रदर्शन कर रहे पथ विक्रेताओं ने मांग की कि अपर सचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग ने अतिक्रमण को न हटाये जाने, गुमटी ठेले और व्यवसायिक अस्थाई अतिक्रमण भी वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराये जाने तक न हटाया जावे संबधीत निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे। यह आदेश समस्त जिला कलेक्टर को जारी किया गया था परन्तु आदेश व 2014 कानुन के अनुसार पथ विक्रेताओं नगर निगम द्वारा शोषण किया जा रहा है आदेश और कानुन को ताक में रखकर 5 साल हो चुके है अभी तक सर्वे नहीं हुआ है। सर्वे नहीं होने के पहले रोजगार स्थल से हटाया न जावे सर्वे किया जावे की मांग की। 2014 कानुन के अर्न्तगत म.प्र. के रूल स्कीम के अनुसार पथ विक्रेताओं को पथ विक्रेता प्रमाण पत्र टी वी सी कमेटी के गाध्यम से 5 वर्ष के लिए एलओआर जारी किया गया है जिसका रिनिवल न करते हुए 31 मार्च 2030 तक पी.एम. स्वनिधि योजना को बढ़ाये जाने पर पूर्व में नगर निगम द्वारा जारी किये गये एल.ओ. आर. का सत्यापन किया जाकर ही एवं पी.एम स्वनिधि योजना के लोन दिये जावे।
2014 के कानून के अनुसार 40 साल पुराना बाजार प्राकृतिक व पारम्परीक बाजार के रूप में महाकाल क्षेत्र के बाजारों को घोषित किया जावे। 2014 के कानून के अनुसार सिलेक्शन की टीवीसी कमेटी बनने के बाद निर्वाचन सूचि तैयार कर पथ विक्रेताओं की टीवीसी कमेटी का चुनाव करवाया जावे। 2014 कानून का उज्जैन नगर निगम आयुक्त सहित टीवीसी कमेटी मेम्बरो का किसी प्रकार की कोई बैठक न होने से पथ विक्रेताओं के अधिकार का हनन हो रहा है उनका रोजगार बंद किया जा रहा है। टीवीसी कमेटी की समय पर मिटिंग रखी जावे। उज्जैन में 2028 में आने वाले सिंहस्थ महापर्व में तैयार की जा रहीं एडवाईजरी में पथ विक्रेताओं को भी रोजगार स्थल का आवंटन करने का और रोजगार करने के लिए स्थान दिया जावे।
सिंहस्थ 2028 की समिति में पथ विक्रेताओं के प्रतिनिधि को भी सम्मिलित किया जावे। जिससे पथ विक्रेताओं का भी कानुन के अनुसार रोजगार बचाने हेतु बात रखी जा सके। 20.08.2025 के पूर्व 1.5 माह के लिए हटाये गये पथ विक्रेताओं को वर्तमान में 2.5 महा से अधिक समय हो गया है रोजगार बंद है जल्द से जल्द चालु करवाये जाने के आदेश दिये जाये। 2014 कानुन के अनुसार पथ विक्रेताओं को स्वंत्रता से रोजगार करने व हॉकर झोन स्थापित करने घोषित करने के निर्देश प्रदान किये जाये। स्मार्ट सिटी द्वारा महाकाल क्षेत्र में बने होंकर झोन में संघ के पथ विक्रेताओं को स्थान आंवटित किया जावे टेन्डर पद्धती निरस्त किया जावे ज्ञापन देने वालो ने हाथ ठेला एंव फुटपाथ व्यापारी संघ के सरक्षंक लक्ष्मीनारायण रजक अध्यक्ष कालूराम चौहान असंगठित महिला श्रमिक संघ अध्यक्ष वर्षा कछवाय मुकेश गोमे अर्जुन कहार सुमित श्रीवास जितेंद्र वर्मा हेमन्त जैन मोनू जैन सुमित्रा चौहान माया जाट सविता चौहान गुरप्रीत कोर मधुरी बैरागी विजय जोशी गोपाल राठौर संजु राठौर रामकुमार सोनी सुरेश माली प्रकाश दिवेदी जनकारी जिला महामंत्री सजय चौहान दी।
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