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उत्तर प्रदेश: गाजीपुर दोहरा हत्याकांड, मुख्य आरोपी मेराज पर NSA के तहत कार्रवाई, प्रशासन ने कसा शिकंजा

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उत्तर प्रदेश  Published by: Ramkesh Vishwakarma , Date: 07/10/2025 10:55:57 am Share:
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  • 07/10/2025 10:55:57 am
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संक्षेप

उत्तर प्रदेश: जनपद गाजीपुर के थाना खानपुर क्षेत्र के उचौरी गांव में 21 मार्च 2025 को हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी मेराज पुत्र कासिम निवासी उचौरी पर सोमवार को प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कठोर कार्रवाई की है। इस वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया था। मेराज समेत पांच आरोपियों ने अनुराग सिंह पुत्र संजय सिंह औ

विस्तार

उत्तर प्रदेश: जनपद गाजीपुर के थाना खानपुर क्षेत्र के उचौरी गांव में 21 मार्च 2025 को हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी मेराज पुत्र कासिम निवासी उचौरी पर सोमवार को प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कठोर कार्रवाई की है। इस वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया था। मेराज समेत पांच आरोपियों ने अनुराग सिंह पुत्र संजय सिंह और अमन चौहान पुत्र जयप्रकाश चौहान, दोनों निवासी ग्राम चिलौना कला, पोस्ट विक्रमपुर, थाना खानपुर जनपद गाजीपुर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद खानपुर क्षेत्र में भारी तनाव फैल गया था। आम लोग घरों से निकलने में भय महसूस कर रहे थे, दुकाने और स्कूल-कॉलेज बंद हो गए थे। पूरे क्षेत्र में खामोशी और खौफ का माहौल व्याप्त था। लेकिन पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सिर्फ 24 घंटे के भीतर यानी 22 मार्च को मेराज और अंकित सोनकर पुत्र पिंटू सोनकर को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। इसके बाद 6 अप्रैल को अफताब उर्फ गुड्डू व इकरार पुत्र मुख्तार तथा 15 अप्रैल को साहिल उर्फ बिल्लू पुत्र गुड्डू को भी मुठभेड़ों के दौरान गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।


इनकी गिरफ्तारी के बाद भी क्षेत्र में भय और असुरक्षा बनी रही, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने लगातार गश्त, पीएसी बल की तैनाती और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से कानून-व्यवस्था को बहाल किया। धीरे-धीरे लोगों के मन का डर कम हुआ और क्षेत्र में शांति लौटी। प्रशासन ने अभियुक्त मेराज की आपराधिक पृष्ठभूमि को देखते हुए उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) की कार्रवाई को उचित माना।
मेराज के विरुद्ध दर्ज प्रमुख मुकदमे। मुकदमा संख्या 94/25 धारा 103(1)/ 190/191(2)/191(3)/61(2) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट थाना खानपुर,  मुकदमा संख्या 95/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खानपुर, पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अपराध और आतंक फैलाने वालों के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि कोई भी अपराधी कानून से ऊपर न समझे।