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उत्तर प्रदेश: नगर आयुक्त की अनुशंसा पर महापौर गरिमा देवी सिकारिया को कारण बताओ नोटिस, विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू
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संक्षेप
उत्तर प्रदेश: बेतिया नगर निगम की महापौर गरिमा देवी सिकारिया पर विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नगर आयुक्त लक्ष्मण तिवारी की अनुशंसा पर नगर विकास एवं आवास विभाग
विस्तार
उत्तर प्रदेश: बेतिया नगर निगम की महापौर गरिमा देवी सिकारिया पर विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नगर आयुक्त लक्ष्मण तिवारी की अनुशंसा पर नगर विकास एवं आवास विभाग ने उन्हें बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 67(क) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई विभागीय जाँच समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर की गई है। जानकारी के अनुसार, यह जाँच सांसद डॉ. संजय जायसवाल, उपमहापौर गायत्री देवी और अन्य पार्षदों की शिकायतों पर गठित पाँच सदस्यीय समिति द्वारा की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में महापौर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें नियमित बैठकों का आयोजन न करना, स्थायी समिति के कार्य संचालन नियमों की अवहेलना, गोपनीय सूचनाओं को सोशल मीडिया पर प्रसारित करना और अंकेक्षण के निर्देशों की अनदेखी शामिल हैं। ज्ञात हो कि ढाई वर्षो के बीते कार्यकाल में बेतिया नगर निगम में महापौर के द्वारा लगातार अनियमितता, मनमानी और सरकार के गाइडलाइन की अनदेखी कि जाती रही है। जिसकी शिकायत उप महापौर गायत्री देवी तथा निगम के कई पार्षदों द्वारा आवास एवं नगर विकास विभाग को दिया गया था विभागीय पत्र में कहा गया है कि महापौर द्वारा अपने पद और दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं अनियमितता बरती गई है। इसलिए उन्हें सात दिनों के भीतर लिखित रूप से यह बताने को कहा गया है कि क्यों न उनके विरुद्ध बिहार नगरपालिका अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। उप महापौर गायत्री देवी के हवाले से बताया गया कि पिछले 3 अक्टूबर को विभाग में हमारे आरोप पर पांच सदस्यीय जांच समिति ने जांच किया और प्रथम दृष्टया सभी आरोपो को सत्य पाते हुए बेतिया नगर आयुक्त लक्ष्मण तिवारी को तलब किया उसके बाद नगर आयुक्त ने विभाग को विस्तृत प्रतिवेदन भेजते हुए महापौर के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की थी, जिसके बाद विभाग ने यह नोटिस जारी किया है।
इस पूरे घटनाक्रम ने बेतिया नगर निगम की राजनीति में हलचल मचा दी है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि यदि महापौर का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया, तो उनके खिलाफ आगे की सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
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