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उत्तर प्रदेश: नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाला युवक गिरफ्तार, पाक्सो एक्ट सहित बढ़ीं धाराएं

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उत्तर प्रदेश  Published by: Ramkesh Vishwakarma , Date: 06/10/2025 04:04:29 pm Share:
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  • 06/10/2025 04:04:29 pm
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संक्षेप

उत्तर प्रदेश: जनपद गाजीपुर जिले की कोतवाली पुलिस ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बार फिर कड़ा एक्शन दिखाया है। पुलिस टीम ने नाबालिग लड़की को

विस्तार

उत्तर प्रदेश: जनपद गाजीपुर जिले की कोतवाली पुलिस ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बार फिर कड़ा एक्शन दिखाया है। पुलिस टीम ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला मु0अ0सं0 741/2025, धारा 137(2), 87 बीएनएस से जुड़ा है। वादिनी ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री को आरोपी बहला-फुसलाकर भगा ले गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। 
जांच के दौरान 26 सितंबर 2025 को पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर उसका मेडिकल परीक्षण और बयान दर्ज कराया। मेडिकल व बयान के आधार पर मुकदमे में धारा 64(2) बीएनएस एवं 5L/6 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई। तेज़ कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस ने आरोपी कृष्णा बिन्द( 18) पुत्र मिट्ठु बिन्द निवासी ग्राम जलालपुर, थाना शादियाबाद, जनपद गाजीपुर को लंका बस स्टैंड के पास से दबोच लिया। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक दीनदयाल पाण्डेय थाना कोतवाली मय टीम शामिल रहे।