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उत्तर प्रदेश:  आजमगढ़ हवालात मौत मामला 22 साल बाद थानाध्यक्ष को आजीवन कारावास, एक लाख जुर्माना

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उत्तर प्रदेश  Published by: sanavvr , Date: 05/02/2026 02:14:23 pm Share:
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  • 05/02/2026 02:14:23 pm
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संक्षेप

उत्तर प्रदेश: आजमगढ़ जिले में एक मामले में कोर्ट ने थानाध्यक्ष को दोषी करार ठहराते हुए एक लाख का जुर्माना और आजीवन कारावास कि सजा सुनाई।।                            आजमगढ़ के

विस्तार

उत्तर प्रदेश: आजमगढ़ जिले में एक मामले में कोर्ट ने थानाध्यक्ष को दोषी करार ठहराते हुए एक लाख का जुर्माना और आजीवन कारावास कि सजा सुनाई।।                            आजमगढ़ के जिले में एक रानी के सराय थाने की पुलिस ने 29 मार्च 2003 को एफसीआई के कर्मचारी हरीलाल यादव को पैंटी चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर हवालात में बंद कर दिया था। आजमगढ़ के थाना रानी के सराय की हवालात में बंद एफसीआई के कर्मचारी हरीलाल यादव की हवालात में ही गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। 

इस मामले में मृतक के पुत्र जितेंद्र ने नगर कोतवाली में प्राथमिकता दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि थाना प्रभारी जीके के ललकारने पर हेड कांस्टेबल नरेंद्र बहादुर सिंह ने उनके पिता को गोली मारी थी।  उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के शस्त्र न्यायालय मुख्य परिसर अब 22 साल तक चले मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने जेके सिंह को एक लाख का जुर्माना और आजीवन कारावास सजा सुनाई।