-
☰
उत्तर प्रदेश: आजमगढ़ हवालात मौत मामला 22 साल बाद थानाध्यक्ष को आजीवन कारावास, एक लाख जुर्माना
- Photo by : social media
संक्षेप
उत्तर प्रदेश: आजमगढ़ जिले में एक मामले में कोर्ट ने थानाध्यक्ष को दोषी करार ठहराते हुए एक लाख का जुर्माना और आजीवन कारावास कि सजा सुनाई।। आजमगढ़ के
विस्तार
उत्तर प्रदेश: आजमगढ़ जिले में एक मामले में कोर्ट ने थानाध्यक्ष को दोषी करार ठहराते हुए एक लाख का जुर्माना और आजीवन कारावास कि सजा सुनाई।। आजमगढ़ के जिले में एक रानी के सराय थाने की पुलिस ने 29 मार्च 2003 को एफसीआई के कर्मचारी हरीलाल यादव को पैंटी चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर हवालात में बंद कर दिया था। आजमगढ़ के थाना रानी के सराय की हवालात में बंद एफसीआई के कर्मचारी हरीलाल यादव की हवालात में ही गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। इस मामले में मृतक के पुत्र जितेंद्र ने नगर कोतवाली में प्राथमिकता दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि थाना प्रभारी जीके के ललकारने पर हेड कांस्टेबल नरेंद्र बहादुर सिंह ने उनके पिता को गोली मारी थी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के शस्त्र न्यायालय मुख्य परिसर अब 22 साल तक चले मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने जेके सिंह को एक लाख का जुर्माना और आजीवन कारावास सजा सुनाई।
उत्तर प्रदेश: मीरगंज तहसील का डीएम ने औचक निरीक्षण, कानून व्यवस्था पर कड़ा निर्देश दिए
बिहार: पुलिस ने डोर-टू-डोर नशा मुक्ति अभियान चलाया, युवाओं को किया जागरूक
बिहार: हिसुआ परीक्षा केंद्रों में 11 परीक्षार्थी कदाचार के चलते निष्कासित किया गया
उत्तर प्रदेश: बरेली-दिल्ली हाईवे पर रोडवेज बस ने तीन मजदूरों को कुचला, एक की मौत
मध्य प्रदेश: कैट तहसील इकाई का गठन, पंकज जागेटिया बने अध्यक्ष
Missing People In Delhi 2026: दिल्ली से हो रहे रोजाना लोग गायब, 15 दिनों में लगभग 803 लोग लापता