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 Mobile phone not allowed counting booth : मतगणना केंद्र  में  मोबाइल ले जाना  प्रतिबंध, जाने क्यों ?

 Mobile phone not allowed counting booth : मतगणना केंद्र  मे

Mobile phone not allowed counting booth : मतगणना केंद्र में मोबाइल ले जाना प्रतिबंध, जाने क्यों ? - Photo by : NCR Samachar

छत्तीसगढ़  Published by: Prabhash Hira , Date: 25/11/2023 06:35:17 pm Share:
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  • Published by: Prabhash Hira ,
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  • 25/11/2023 06:35:17 pm
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संक्षेप

छत्तीसगढ़: निर्वाचन 2023 को सफलतापूर्वक एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल के निर्देशन में विधानसभा निर्वाचन 2023 के मतगणना के तैयारी एवं मतगणना की प्रक्रिया की जानकारी देने हेतु मतगणना कर्मियों एवं माइक्रोआब्जर्वर का प्रशिक्षण जिला पंचायत सूरजपुर के सभाकक्ष में आयोजित किया गया। जिसमें जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर पी.सी. सोनी प्राचार्य द्वारा बताया गया कि निर्वाचन की प्रक्रिया में मतगणना का कार्य बेहद महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील कार्य है। मतगणना का पूरा कार्य रिटर्निंग ऑफिसर के निर्देशन एवं निगरानी में होता है। जिला सूरजपुर के तीनों विधानसभा क्षेत्र – 04 प्रेमनगर, 05 भटगांव और 06 प्रतापपुर का मतगणना आईटीआई भवन पर्री सूरजपुर में दिनांक 03 दिसंबर को की जाएगी।

विस्तार

छत्तीसगढ़: निर्वाचन 2023 को सफलतापूर्वक एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल के निर्देशन में विधानसभा निर्वाचन 2023 के मतगणना के तैयारी एवं मतगणना की प्रक्रिया की जानकारी देने हेतु मतगणना कर्मियों एवं माइक्रोआब्जर्वर का प्रशिक्षण जिला पंचायत सूरजपुर के सभाकक्ष में आयोजित किया गया। जिसमें जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर पी.सी. सोनी प्राचार्य द्वारा बताया गया कि निर्वाचन की प्रक्रिया में मतगणना का कार्य बेहद महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील कार्य है। मतगणना का पूरा कार्य रिटर्निंग ऑफिसर के निर्देशन एवं निगरानी में होता है। जिला सूरजपुर के तीनों विधानसभा क्षेत्र – 04 प्रेमनगर, 05 भटगांव और 06 प्रतापपुर का मतगणना आईटीआई भवन पर्री सूरजपुर में दिनांक 03 दिसंबर को की जाएगी।

मतगणना केंद्र पर नियुक्त सभी गणना कर्मचारी, अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता, गणना अभिकर्ता को मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना निषेध है। मतगणना स्थल में प्रवेश के पूर्व सभी व्यक्तियों की सघन चेकिंग की जाएगी। मतगणना केंद्र में जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी फोटो युक्त पहचान पत्र के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। मतगणना का कार्य एक बड़े मतगणना हॉल में संपन्न होगा जिसमें मशीनों से मतों की गणना हेतु कुल 14 टेबल लगाए जाएंगे। 

तीन टेबल डाक मतपत्र की गणना हेतु लगाया जाएगा। प्रत्येक गणना टेबल पर गणना का कार्य मतगणना दल द्वारा किया जाएगा जिसमें एक गणना पर्यवेक्षक एक गणना सहायक और एक माइक्रो आब्जर्वर (निगरानी हेतु) रहेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा नियत समय 08ः00 बजे प्रातः से मतगणना प्रारंभ होगा। मतगणना के प्रारंभ होने रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा मतगणना की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 को जोर से पढ़ा जाएगा। जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर ने बताया कि प्रत्येक गणना टेबल हेतु अभ्यर्थी अपने गणन अभिकर्ता बना सकते हैं। 

गणन अभिकर्ता को मतगणना हाल में घूमने की अनुमति नहीं होगी वह आवंटित टेबल पर ही बैठेंगे। निर्वाचन संचालन नियम 1961 की 54 क के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर के टेबल पर डाक मतपत्रों की गणना सबसे पहले प्रारंभ होगी। इसके आधे घंटे बाद समय 08ः30 प्रातः से ही ई.व्ही.एम. से मतों की गणना का कार्य शुरू होगा। मतगणना कर्मियों को डाक मत पत्र गणना की प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक बतलाया गया।

उन्हें यहां भी बताया गया की डाक मतपत्र किन-किन कारणों से खारिज किए जाते और डाक मतपत्रों की संवीक्षा किस प्रकार किया जाता है। सभी गणना कर्मियों को ई.व्ही.एम. से मतों की गणना के बारे में पीपीटी के माध्यम से विस्तार से बताया गया। प्रशिक्षण के अंत में व्ही. व्ही. पेट के पेपर पर्चियों के गणना के बारे में जानकारी दी गई।

इस प्रशिक्षण में जिला निर्वाचन अधिकारी भी संजय अग्रवाल द्वारा गणना कर्मियों को संबोधित करते हुए आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया। उन्होंने गणना कर्मियों को गणना के अंकों की सही प्रविष्टि करना और उसका सटीक योग रहे. के बारे में निर्देश दिये गये। प्रशिक्षण में अपूर्व टोप्पो उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, प्रशिक्षण नोडल अधिकारी सुश्री लीना कोसम, उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री प्रियंका वर्मा व अन्य संबंधित उपस्थित थे।