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PIL Against Opposition Leaders: दिल्ली हाई कोर्ट ने जनहित याचिका को किया खारिज
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संक्षेप
PIL Against Opposition Leaders: दिल्ली हाई कोर्ट ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया। जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता अखिलेश यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने के निर्देश देने की मांग की गई थी।
विस्तार
PIL Against Opposition Leaders: दिल्ली हाई कोर्ट ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया। जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता अखिलेश यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने के निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय को शिकायत दर्ज करने और इन राजनेताओं के खिलाफ नुकसान पहुंचाने के इरादे से झूठे बयान देने के लिए मुकदमा चलाने की अपील की गई थी।
दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका को सुरजीत सिंह यादव ने डाला था, जिसे जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने बंद कर दिया है। याचिका के अनुसार राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव ने दावा किया कि सरकार ने बड़े उद्योगपतियों के लगभग 16 लाख करोड़ रूपए के कर्ज को माफ कर दिया है।
हाई कोर्ट कहती है की याचिका को खारिज कर दिया गया है। क्योंकि भारत के वोटर्स के दिमाग को कम नहीं समझना चाहिए। जनता जानती है की कौन सच बोल रहा और कौन झूठ।कोर्ट ने आगे कहा की देश की जनता भी जानती है कि कौन उन्हें गुमराह कर रही है।
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