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उत्तर प्रदेश: मतदाता नाम कटने के आरोपों पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी स्थिति स्पष्ट

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उत्तर प्रदेश  Published by: Ramkesh Vishwakarma , Date: 04/02/2026 11:12:46 am Share:
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  • 04/02/2026 11:12:46 am
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संक्षेप

उत्तर प्रदेश: जनपद गाजीपुर मे समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल द्वारा अवैध रूप से नाम काटे जाने के संबंध में ज्ञापन दिया गया।

विस्तार

उत्तर प्रदेश: जनपद गाजीपुर मे समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल द्वारा अवैध रूप से नाम काटे जाने के संबंध में ज्ञापन दिया गया। इसके संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कुमार द्वारा प्रतिनिधिमंडल को स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया कि मा. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 6 फरवरी तक दावे एवं आपत्तियों की तिथि निर्धारित की गई है और इसके अनुसार  उस विधान सभा में रहने वाला व्यक्ति फॉर्म 7 के माध्यम से किसी मतदाता के विरूद्ध आपत्ति दर्ज करा सकता है। उनको सम्पूर्ण प्रक्रिया से अवगत कराते हुए बताया गया कि यदि फॉर्म 7 में नाम या एपिक नंबर या आपत्ति करता उस विधान सभा का निवासी नहीं है तो उसका संज्ञान नहीं लिया जाएगा। यदि आपत्ति त्रुटिरहित है तो उसको दर्ज करते हुए बीएलओ के पास जांच हेतु भेजा जाएगा और यदि बीएलओ के द्वारा आपत्ति सही पाई जाती है तो भी सीधे नाम नहीं काटा जाएगा बल्कि उक्त मतदाता को ई0 आर0 ओ0 द्वारा नोटिस निर्गत किया जाएगा। मा. आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी मतदाता का नाम बिना सुनवाई के नहीं काटा जाएगा। उनको ये भी बताया गया कि तिथिवार विधान सभावार प्राप्त फॉर्म 7 की सूचना वो गाजीपुर की एन0आई0सी0 की वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं। उक्त प्रक्रिया से प्रतिनिधि मंडल को अवगत कराते हुए उक्त आरोपों का खंडन करते हुए उनको आश्वस्त दिया गया।