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उत्तर प्रदेश: चुनाव आयोग ने नियमों में किया संशोधन,अब ईवीएम में दिखेगी प्रत्याशी की रंगीन फोटो
- Photo by : SOCIAL MEDIA
संक्षेप
उत्तर प्रदेश: चुनाव आयोग ने ईवीएम मतपत्र को स्पष्ठ और पठनीय बनाने के लिए उसकी डिजाइन और मुद्रण शैली में बदलाव किया है. आयोग ने चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 49बी के
विस्तार
उत्तर प्रदेश: चुनाव आयोग ने ईवीएम मतपत्र को स्पष्ठ और पठनीय बनाने के लिए उसकी डिजाइन और मुद्रण शैली में बदलाव किया है. आयोग ने चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 49बी के तहत निर्देशों में संशोधन किया है. इसके तहत ईवी एम में अब उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिन्ह के साथ उनकी रंगीन तस्वीर भी दिखेगी. यह नई व्यवस्था बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से लागू होगी. निर्वाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए चुनाव आयोग लगातार नई पहल कर रहा है. पिछले 6 महीने में चुनाव आयोग 28 नए कदम उठा चुके हैं. इसमें एस आई आर के मुद्दे को लेकर विवाद भी हुआ है. अब आयोग ने ईवीएम मत पत्र को लेकर बड़ा फैसला लिया है. ईवीएम मतपत्र पर अब उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें छपी होगीं। उम्मीदवार का फोटो साफ तौर पर दिख सके इसलिए तस्वीर के तीन -चौथाई हिस्से पर उसका चेहरा दिखेगा. उम्मीदवारों और नोटा के क्रमांक भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप में छापे जाएंगे. वहीं फाँट का आकार 30 होगा और बोल्ड लिखा जाएगा. इसके अलावा सभी उम्मीदवारों और नोटा के नाम एक ही फाँट प्रकार और फाँट साइज में होंगे. ताकि यह आसानी से पढ़ने में आ जाए. विधानसभा चुनाव के लिए तय आरजीबी गुलाबी रंग के कागज का इस्तेमाल किया जाएगा. इस कागज की गुणवत्ता भी बेहतर होगी. चुनाव आयोग का कहना है कि इस पहल से मतदान प्रक्रिया सुगम हो सकेगी. साथ ही चुनाव के प्रति पा रदर्शित और लोगों का भरोसा भी मजबूत होगा. विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभकारी होगा. नई व्यवस्था से मतदान प्रक्रिया अधिक लोकतांत्रिक व सरल होगी।