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उत्तर प्रदेश: मिशन शक्ति 6.0 के तहत महुली पुलिस की कार्रवाई, एससी-एसटी एक्ट समेत कई धाराओं में दर्ज है मुकदमा
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संक्षेप
उत्तर प्रदेश: संतकबीरनगर महिलाओं के खिलाफ अपराधों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति 6.0 अभियान के तहत महुली पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने और धमकी देने के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है।
विस्तार
उत्तर प्रदेश: संतकबीरनगर महिलाओं के खिलाफ अपराधों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति 6.0 अभियान के तहत महुली पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने और धमकी देने के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए उसे न्यायालय भेज दिया। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी धनघटा अभयनाथ मिश्र के निकट पर्यवेक्षण में महिलाओं से संबंधित अपराधों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में महुली पुलिस ने बृहस्पतिवार, 15 अक्टूबर को मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया। 12 अक्टूबर को दर्ज कराया गया था मुकदमा पुलिस के अनुसार, मामले में पीड़िता की ओर से दिए गए प्रार्थनापत्र के आधार पर 12 अक्टूबर 2026 को थाना महुली में मुकदमा दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि इरसाद अहमद ने युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में धमकी दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले में अभियोग पंजीकृत कर जांच शुरू की। पुलिस का कहना है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। इसके बाद मुकदमे में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मिशन शक्ति अभियान के तहत कार्रवाई महिलाओं की सुरक्षा और उनके खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम के उद्देश्य से मिशन शक्ति 6.0 अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत महिला संबंधी अपराधों में शिकायत मिलने पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। महुली पुलिस ने भी इसी अभियान के तहत मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय भेजने की जानकारी दी है। इन धाराओं में दर्ज है मुकदमा पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी की पहचान इरसाद अहमद पुत्र मुस्ताक अहमद, निवासी ग्राम वनरहिया, थाना महुली, जनपद संतकबीरनगर के रूप में हुई है। इस मामले में थाना महुली में मुकदमा संख्या 425/2026 दर्ज है। इसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69, 352 और 351(3) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(ध), 3(2)(v) और 3(2)(va) के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इन पुलिसकर्मियों ने की गिरफ्तारी आरोपी की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक अजीत सिंह, हेड कांस्टेबल आनंद दूबे और कांस्टेबल आदित्य सिंह शामिल रहे। पुलिस के अनुसार, आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद न्यायालय भेज दिया गया है।
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