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उत्तर प्रदेश: 2017‑2021 के गैर‑टैक्स ई‑चालानों की माफी, 30 लाख से अधिक चालान होंगे निरस्त
- Photo by : SOCIAL MEDIA
संक्षेप
उत्तर प्रदेश: परिवहन विभाग ने मंगलवार को बड़ा फैसला करते हुए वर्ष 2017 से 2021 के बीच कांटे गए ई- चालान माफ कर दिए गए हैं. इससे सीधे तौर पर लाखों वाहन मा
विस्तार
उत्तर प्रदेश: परिवहन विभाग ने मंगलवार को बड़ा फैसला करते हुए वर्ष 2017 से 2021 के बीच कांटे गए ई- चालान माफ कर दिए गए हैं. इससे सीधे तौर पर लाखों वाहन मालिकों को राहत मिली है. अब इन चालानों को पोर्टल पर डिस्पोज्ड अपडेट (यदि मामला कोर्ट में लंबित था) और क्लोज टाइम बार (यदि कार्यालय में लंबित था और समय सीमा निकल चुकी है) की श्रेणी में दिखाया जाएगा. साथ ही इन चालानों से जुड़े फिटनेस, परमिट, वा हन ट्रांसफर और एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) जैसे अवरोध भी स्वत: हट जाएंगे. हालांकि टैक्स से जुड़े चालान इस राहत के दायरे से बाहर होंगे. परिवहन विभाग के अनुसार, वर्ष 2017 से 2021 के बीच कुल 30 52090 ई-चालान काटे गए थे. जबकि 1759077 पहले ही निस्तारित हो चुके हैं. इस निर्णय के बाद अब ये ई-चालान खुद ही निरस्त हो जाएंगे. इसके साथ ही एक महीने के अंदर सभी चालानों की स्थिति पोर्टल पर अपडेट कर दी जाएगी।
जहां वाहन मालिक चालान का स्टेटस देख सकेंगे. इस फैसले के तहत केवल उन्हीं चालानों को माफ किया जाएगा जो 31 दिसंबर 2021 तक कोर्ट में लंबित थे. वहीं जो चालान कोर्ट नहीं भेजे गए और अब समय-सीमा पार कर चुके हैं उन्हें भी प्रशासनिक रूप से बंद किया जाएगा. टैक्स से जुड़े चालान, गंभीर अपराध, दुर्घटना या आईपीसी से जुड़े मामले इस राहत से बाहर रहेंगे. यह निर्णय कानून का पालन सुनिश्चित करने, जनता को अनावश्यक चालानों और ब्लॉकों से राहत देने, सेवाओं को समय पर उपलब्ध कराने और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए लिया गया है।