Contact for Advertisement 9650503773


उत्तर प्रदेश: जिला सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश

- Photo by : social media

उत्तर प्रदेश  Published by: Ramkesh Vishwakarma , Date: 17/02/2026 11:40:06 am Share:
  • उत्तर प्रदेश
  • Published by: Ramkesh Vishwakarma ,
  • Date:
  • 17/02/2026 11:40:06 am
Share:

संक्षेप

उत्तर प्रदेश: 16 फरवरी, 2026 (सू0वि0)- जिला सुरक्षा समिति की बैठक जिलाधिकारी  अविनाश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में निर्देश दिये गये कि समस्त अधिकारीगण बैठक में स्वयं प्रतिभाग करेंगे ए

विस्तार

उत्तर प्रदेश: 16 फरवरी, 2026 (सू0वि0)- जिला सुरक्षा समिति की बैठक जिलाधिकारी  अविनाश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में निर्देश दिये गये कि समस्त अधिकारीगण बैठक में स्वयं प्रतिभाग करेंगे एवं अनुपालन आख्या के साथ कृत कार्यवाही का विस्तृत विवरण क्रमिक माह एवं विगत वर्ष में उसी माह के तुलनात्मक विवरण के साथ संलग्न किया जाये। हिट एण्ड रन केस के सम्बन्ध में जागरूक किये जाने हेतु मीडिया में प्रचार-प्रसार करने हेतु पुलिस विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कार्यशाला आयोजित करायी जाय एवं प्रभावित व्यक्तियों को परिवहन विभाग में आवेदन हेतु जानकारी दी जाये। परिवहन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में हिट एण्ड रन का कोई प्रकरण लम्बित नहीं है। यातायात निरीक्षक मनीष त्रिपाठी ने पीपीटी के माध्यम से जनपद मे घठित हुई दुर्घटना को माह वार एवं वर्ष वार प्रस्तुत किया, जिलाधिकारी द्वारा काफी सराहना की गयी एवं भविष्य में अन्य बिन्दुओ को भी पी.पी.टी. के माध्यम से प्रदर्शित करने के निर्देश दिये गये। जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, क्षेत्राधिकारी यातायात व सहायक सम्भागीय अधिकारी, (प्रवर्तन एवं प्रशासन) को निर्देश दिए गए कि संयुक्त रूप से 
विद्यालय आने वाले वाहनों की जांच करेगे एवं दो पहिया वाहनों पर हेलमेट न लगाये जाने एवं दो से अधिक सवारी होने पर उनके फोटो ग्राफ्स सम्बन्धित विद्यालयों को भेजें एवं विद्यालय प्रबन्धन इस प्रकार के उल्लंघन पर संबंधित विद्यार्थी के अभिभावक को नोटिस भेजकर कार्यवाही करें एवं प्रतिदिन अनुश्रवण किया जाये। बिना वैध लाईसेन्स के वाहन चलाने वाले छात्रो/चालकों पर कड़ी कार्यवाही किये जाने एवं अर्थदण्ड लगाये जाने के निर्देश दिये गयें। इस हेतु विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये गये। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल गोल्डेन ऑवर में चिकित्सा केन्द्र पर पहुचाने हेतु आम लोगो को जागरूक करने हेतु प्रचार-प्रसार किये जाने के निर्देेश दिये गये। इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि राहवीर योजना के तहत घायल व्यक्ति अस्पताल पहुचाने वाले व्यक्ति को रू. 25000 का पुरस्कार भी दिया जायेगा। प्रचार-प्रसार के लिए सार्वजनिक स्थलों, विद्यालयों टोल प्लाजाओं ब्लैक स्पॉट वाले स्थल, थाना व अस्पताल पर होडिग्सं लगाये जाने एवं सोशल मीडिया पर भी प्रचार प्रसार किये जाने के निर्देश दिये गये। 

           बैठक में जिलाधिकारी ने नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे एवं समस्त प्रकार की सड़कों पर सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत सड़कों के किनारों पर थर्माेप्लास्टिक लाइनिंग, रेट्रो रिफ्लेक्टिंग साइन व अन्य समस्त सड़क दुर्घटना बचाव प्रबन्ध किये जाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने संबंधित को  निर्देशित किया कि अपने विभाग से सम्बंधित सड़कों का तत्काल निरीक्षण कर लें और जहाँ-जहाँ सड़कों पर गड्ढे खोदे गये हैं, उनकी समुचित रूप से बैरिकेटिंग करा कर रिफ्लेक्टर/साइन बोर्ड लगवायें तथा बैरिकेटिंग स्थल पर शीघ्रता से कार्य को पूर्ण कराते हुए गड्ढों को यथाशीघ्र बन्द करायें। सड़कों पर बिखरी हुयी गिट्टियां व जगह जगह पर बने गड्ढ़ें, जिनमें जल जमाव हो रहा है, की मरम्मत कराकर सड़कों को आवागमन हेतु सुगम बनाना सुनिश्चित करें जिससे आमजन को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि निर्देश के बावजूद भी भविष्य में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित का होगा जिनके विरूद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।
        उन्होने कहा कि हाईवे पर चिन्हित स्थानों पर ही पार्किंग की जायें अन्यत्र स्थलों पर पार्किंग किये जाने पर कार्यवाही की जाये। हाईवे पर ई रिक्शा का संचालन पूर्णत प्रतिबन्धित किया जाय, एवं किसी भी स्थिति में ई रिक्शा का संचालन न होने दिया जाय। हाईवेे पर रांग साइड चलने वाले, दो पहिया वाहनो पर बिना हेलमेट चलने, सीट बेल्ट का प्रयोग न करने, वाहन चलाते समय मोबाईल का प्रयोग करने एवं शराब पीकर नशे की हालत में वाहन चलाने वाले चालको पर बै्रथ एनालाइजर द्वारा जांच कर कड़ी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। इस सम्बन्ध मंे यह भी निर्देश दिये गये कि हाइवे पर पड़ने वाले सभी थानाध्यक्ष शाम के समय पेट्रोलिंग करेगें एवं आवश्यक होने पर एन.एच.ए.आई. के अधिकारियो के साथ संयुक्त रूप से दंण्डात्मक कार्यवाही करेगें। वाराणसी-गाजीपुर राष्ट्रीय मार्ग संख्या-31 पर मार्ग पर स्थानीय लोगों द्वारा बार-बार मीडियन को तोडकर अवैध कट बना दिये जाते है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि ऐसे स्थलों के नजदीक के भवनों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे द्वारा पुनः अवैध कट बनाने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर नामजद एफ.आई.आर. दर्ज करायी जाय। जनपद के विभिन्न स्थानों से संचालित होने वाले टेम्पो के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि सभी जगह पंजीकृत सोसाइटी द्वारा ही इनका संचालन कराया जाय एवं निर्धारित क्षमता से अधिक सवारिया ले जाने पर कठोर कार्यवाही की जाये। बैठक में एन.एच.ए.आई., गाजीपुर के परियोजना निदेशक के उपस्थित न रहने पर जिलाधिकारी द्वारा नाराजगी व्यक्त किया गया एवं एन.एच.ए.आई. अधिकारियो को निर्देश दिये गये कि निमार्णाधीन रेल सह रोड सेतु के पहुॅच मार्ग पर उचित यातायात डायवर्जन के पश्चात ही कार्य कराया जाय, इस स्थल पर सामान्यत जाम की स्थिति के कारण मरीजो, स्कूली वाहनो एवं अन्य आवश्यक सेवा को अत्यंत असुविधा हो रहीं है, इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए चेतावनी दी गयी यदि कोई दुर्घटना घटीत होेती है तो एन.एच.ए.आई के अधिकारियो पर एफ.आई.आर. करायी जायेगी। बैठक का संचालन लो0नि0वि0 के सहायक अभियन्ता, अनुराग यादव द्वारा किया गया। बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी आयुष चौधरी, जिला विद्यालय निरीक्षक प्रकाश सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक राकेश मिश्रा, लो0नि0वि0 के अधिशासी अभ