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उत्तर प्रदेश: गोवध निवारण अधिनियम में वांछित आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने न्यायालय भेजा

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उत्तर प्रदेश  Published by: Prvin Kumar , उत्तर प्रदेश  Edited By: Kunal, Date: 14/04/2026 05:27:17 pm Share:
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  • Published by.: Prvin Kumar ,
  • Edited By.: Kunal,
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  • 14/04/2026 05:27:17 pm
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संक्षेप

उत्तर प्रदेश: थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने गोवध निवारण अधिनियम से जुड़े मामले में फरार चल रहे वांछित अभियुक्त रफीक पुत्र तफज्जुल निवासी ग्राम दुर्गजोत बंजारा टोला, थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को 14 अप्रैल 2026 को बघौली से पिपरा बोरिंग मार्ग स्थित टैक्सी स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया।

विस्तार

उत्तर प्रदेश: थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने गोवध निवारण अधिनियम से जुड़े मामले में फरार चल रहे वांछित अभियुक्त रफीक पुत्र तफज्जुल निवासी ग्राम दुर्गजोत बंजारा टोला, थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को 14 अप्रैल 2026 को बघौली से पिपरा बोरिंग मार्ग स्थित टैक्सी स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद प्रियम राजशेखर पाण्डे के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक जय प्रकाश दुबे के नेतृत्व में की गई। मामले के अनुसार 5 अप्रैल 2026 को बालूशासन पुल के पास एक पिकअप वाहन में क्रूरतापूर्वक बांधकर वध के लिए ले जाए जा रहे 5 गोवंशीय पशु सड़क किनारे गिरे मिले थे, जिनमें से एक पशु की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। 

इस संबंध में थाना कोतवाली खलीलाबाद में मु0अ0सं0 242/2026 के तहत धारा 325 बीएनएस, 3/5a/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने पहले ही 6 अप्रैल को तीन आरोपियों—छोटके पासवान, कल्लू पासवान और बीरू पासवान—को झुड़िया पुलिया के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 जीवित गोवंशीय पशु व 3 मोबाइल फोन बरामद किए थे। गिरफ्तारी टीम में उपनिरीक्षक प्रज्ञान्शु राय, कांस्टेबल संदीप यादव और कांस्टेबल कमलेश कुमार यादव शामिल रहे। पुलिस के अनुसार मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।