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उत्तर प्रदेश: SIR के बाद मतदाता संख्या 29.51 लाख से घटकर 25.42 लाख हुई
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संक्षेप
उत्तर प्रदेश: जनपद गाजीपुर जिले की सातों विधानसभा सीटों में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया को लेकर प्रशासन ने बड़ा अपडेट दिया है।
विस्तार
उत्तर प्रदेश: जनपद गाजीपुर जिले की सातों विधानसभा सीटों में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया को लेकर प्रशासन ने बड़ा अपडेट दिया है। SIR के बाद जिले में मतदाताओं की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस पूरे मामले पर एडीएम प्रशासन दिनेश कुमार ने आंकड़ों के साथ स्थिति स्पष्ट की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटों में SIR से पहले कुल मतदाताओं की संख्या 29 लाख 51 हजार 478 थी। लेकिन SIR प्रक्रिया के बाद मैपिंग करने पर यह संख्या घटकर 25 लाख 42 हजार 620 रह गई है। एडीएम प्रशासन दिनेश कुमार के मुताबिक यह आंकड़ा कुल मतदाताओं का 86.15 फीसदी है। वहीं करीब 1 लाख 40 हजार 370 मतदाता ऐसे पाए गए हैं, जो अब तक अनमैप रह गए हैं। इन सभी मतदाताओं को अगले चरण में नोटिस जारी किया जाएगा और उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। प्रशासन के अनुसार, यदि संबंधित मतदाता वैध अभिलेख प्रस्तुत करने में सक्षम होंगे तो उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा, और यदि वे अभिलेख नहीं दे पाए तो नाम सूची से काट दिए जाएंगे। बता दें कि SIR में सामने आए अन्य अहम आंकड़ेः 74 हजार 147 मृतक मतदाता ट्रेस किए गए। 82 हजार मतदाता ऐसे मिले जो लंबे समय से अनुपस्थित हैं। लगभग 2 लाख मतदाता ऐसे हैं जो स्थायी रूप से गाजीपुर से बाहर शिफ्ट हो चुके हैं। 49 हजार 603 मतदाता अन्य स्थानों पर डुप्लीकेट रोल में पाए गए।गाजीपुर की 7 विधानसभा में SIR के बाद बड़ा बदलाव, 29.51 लाख से घटकर 25.42 लाख हुए मतदाता। SIR के बाद 86.15% मतदाता हुए मैप, 1.40 लाख मतदाता अनमैप, नोटिस जारी करेगा प्रशासन। 74 हजार मृतक मतदाता SIR में ट्रेस, 82 हजार वोटर लंबे समय से है। 48 हजार 696 वोटर ASDD श्रेणी में चिन्हित किए गए है। जबकि 9 अप्रवासी मतदाताओं के लिए फॉर्म के आवेदन भी प्राप्त हुए हैं। वहीं एडीएम प्रशासन ने बताया कि जो भी मतदाता अनमार्ड हैं, उनके लिए 31 दिसंबर से 26 फरवरी तक नोटिस जारी करने की प्रक्रिया चलेगी। यदि मतदाता घर पर नहीं मिलेंगे, तो उनके घरों पर नोटिस चस्पा किया जाएगा। इसके बाद उनसे जवाब मांगा जाएगा और जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मतदाताओं को अपनी पात्रता साबित करने के लिए 11 या 12 अभिलेखों में से कोई एक अभिलेख प्रस्तुत करना होगा, जिससे यह साबित हो सके कि वे भारतीय नागरिक हैं। मतदाता बनने की सभी शर्तें पूरी करते हैं और उसी स्थान के वास्तविक निवासी हैं।
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