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बिहार: 21 साल पुराने हत्याकांड में अदालत का फैसला: 5 दोषियों को उम्रकैद'
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संक्षेप
बिहार: नवादा जिले में 21 साल पुराने हत्या के एक मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। वर्ष 2005 में हुए इस हत्याकांड में पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए न्यायालय ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना हिसुआ थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव की है, जहां गली और नाली के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था।
विस्तार
बिहार: नवादा जिले में 21 साल पुराने हत्या के एक मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। वर्ष 2005 में हुए इस हत्याकांड में पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए न्यायालय ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना हिसुआ थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव की है, जहां गली और नाली के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। इसी दौरान दीनानाथ सिंह के पुत्र राकेश कुमार को गोली मार दी गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद वाल्मीकि सिंह के आवेदन पर हिसुआ थाना कांड संख्या 39/05 दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की थी। मामले की सुनवाई माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, उपेंद्र कुमार की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर शशिभूषण शर्मा, अरुण सिंह, अनिरुद्ध सिंह उर्फ टुनटुन, अनिल सिंह और विपिन सिंह उर्फ कुणाल को दोषी पाया गया। अदालत ने सभी दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत तीन वर्ष की अतिरिक्त सजा और 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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