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Supreme Court on EVM: वीवीपैट मामले में ईवीएम, सिंबल यूनिट पर सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े निर्देश

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  Published by: Jamil Ahmed , Date: 26/04/2024 04:03:02 pm Share:
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  • 26/04/2024 04:03:02 pm
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संक्षेप

Supreme Court on EVM: आज सुबह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में - जब देश 2024 के लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान कर रहा है - सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या ईवीएम को एक बड़ा विश्वास मत दिया है।

विस्तार

Supreme Court on EVM: आज सुबह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में - जब देश 2024 के लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान कर रहा है - सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या ईवीएम को एक बड़ा विश्वास मत दिया है। दो न्यायाधीशों की पीठ ने वीवीपैट या वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल का उपयोग करके ईवीएम पर डाले गए वोटों के 100 प्रतिशत सत्यापन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा, "हमने सभी प्रोटोकॉल और तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की है (और) हम सभी दलीलों को खारिज करते हैं। किसी प्रणाली पर आंख मूंदकर अविश्वास करने से अनुचित संदेह पैदा हो सकता है।

वीवीपैट, ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

मशीन में प्रतीकों की लोडिंग पूरी करने के बाद, एसएलयू, या प्रतीक लोडिंग यूनिट को सील कर दिया जाना चाहिए और कम से कम 45 दिनों की अवधि के लिए संग्रहीत किया जाना चाहिए।

विशेष रूप से, अदालत ने कहा, "ईवीएम में चुनाव चिन्ह लोड करने की प्रक्रिया 1 जून मतदान के अंतिम चरण को या उसके बाद पूरी होने पर, एसएलयू को सील और सुरक्षित किया जाना चाहिए। 

एसएलयू भंडारण कंटेनरों को सील किया जाना चाहिए और सील पर उम्मीदवारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया, "एसएलयू वाले सीलबंद कंटेनरों को नतीजों की घोषणा के बाद कम से कम 45 दिनों तक ईवीएम के साथ स्टोररूम में रखा जाएगा।
 

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