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उत्तर प्रदेश: खुलेंगी फलों से बनी वाइन की दुकानें, किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का फोकस
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संक्षेप
उत्तर प्रदेश: जनपद गाजीपुर के आबकारी नीति 2026-27 में एक नया प्राविधान विशेष रूप से जोड़ा गया है, जो कि फलों से बनी वाइन को प्रमोट करने के लिए किया गया है।
विस्तार
उत्तर प्रदेश: जनपद गाजीपुर के आबकारी नीति 2026-27 में एक नया प्राविधान विशेष रूप से जोड़ा गया है, जो कि फलों से बनी वाइन को प्रमोट करने के लिए किया गया है। ऐसी वाइन की दुकानों पर फलों से बनी वाइन के साथ साथ फलों से बने अचार व मुरब्बा भी बेचा जायेगा। पैसा करने से फलों के उत्पादक किसानों की आय में वृद्धि होगी। किसानों की आय वृद्धि करने हेतु फलों से बने उत्पाद को विशेष महत्व दिया जा रहा है। ऐसी वाइन की केवल दो दुकानें प्रत्येक जिले में खोली जा सकेंगी। इन वाइन की दुकानों पर सीधे विनटनरी वाइन निर्माणकर्ता इकाई से सीधे इन दुकानों पर वाइन आयेगी। जनपद गाजीपुर में ऐसी दो दुकाने खोली जा रही है। एक मुहम्मदाबाद तहसील मुख्यालय पर तथा दूसरी सदर गाजीपुर मुख्यालय पर खोली जा रही है। इनकी शुरूआती कीमत 150 रू० होगी। आज दिनांक 07.05.2026 को उ0प्र0 सरकार की आबकारी नीति के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद गाजीपुर हेतु 02 वी0-5 लाइसेंस जारी किया गया। जिसे जिला आबकारी अधिकारी गाजीपुर द्वाराश् व्हारूनी ग्लोबल प्रा०लि० सहारनपुर के प्राधिकार पत्र पर श्रीमती सरिता जायसवाल, निवासी दृ मुहम्मदाबाद के पक्ष में जारी किया गया।
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