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हरियाणा: हरियाणा में श्रमिकों को बड़ा तोहफा: न्यूनतम वेतन में 35% तक बढ़ोतरी, 1 अप्रैल 2026 से लागू
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संक्षेप
हरियाणा: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लाखों श्रमिकों को बड़ी राहत देते हुए न्यूनतम वेतन दरों में करीब 35 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। यह नई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी, जिससे श्रमिक वर्ग की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
विस्तार
हरियाणा: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लाखों श्रमिकों को बड़ी राहत देते हुए न्यूनतम वेतन दरों में करीब 35 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। यह नई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी, जिससे श्रमिक वर्ग की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। सरकार द्वारा जारी संशोधित वेतन संरचना के अनुसार अब विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों को निम्नानुसार वेतन मिलेगा अकुशल श्रमिक: ₹11,274 से बढ़ाकर ₹15,220 अर्द्ध-कुशल श्रमिक: ₹12,430 से बढ़ाकर ₹16,780 कुशल श्रमिक: ₹13,704 से बढ़ाकर ₹18,500 उच्च कुशल श्रमिक: ₹14,389 से बढ़ाकर ₹19,425 इस फैसले से निर्माण, उद्योग और सेवा क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा, साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। श्रम मंत्री अनिल विज ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि, "यह कदम श्रमिकों के कल्याण के प्रति राज्य सरकार की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।" विशेषज्ञों का मानना है कि इस वेतन वृद्धि से न केवल श्रमिकों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी
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