Contact for Advertisement 9650503773


उत्तर प्रदेश: 22 फरवरी को बृहद विधिक सहायता शिविर का किया गया आयोजन

- Photo by : social media

उत्तर प्रदेश  Published by: Ramkesh Vishwakarma , Date: 14/02/2026 12:50:58 pm Share:
  • उत्तर प्रदेश
  • Published by: Ramkesh Vishwakarma ,
  • Date:
  • 14/02/2026 12:50:58 pm
Share:

संक्षेप

उत्तर प्रदेश: जनपद गाजीपुर मे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उ०प्र० के निर्देशों के अनुपालन में बृहद विधिक सहायता/सेवा शिविर के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं सफल आयोजन हेतु एक बैठक जनपद न्यायाालय गाजीपुर के दसकक्षीय सभागार में श्री शक्ति सिंह-।, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-01/नोडल अधिकारी लोक अदालत गाजीपुर की अध्यक्षता में आयोजित की गयी है।

विस्तार

उत्तर प्रदेश: जनपद गाजीपुर मे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उ०प्र० के निर्देशों के अनुपालन में बृहद विधिक सहायता/सेवा शिविर के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं सफल आयोजन हेतु एक बैठक जनपद न्यायाालय गाजीपुर के दसकक्षीय सभागार में श्री शक्ति सिंह-।, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-01/नोडल अधिकारी लोक अदालत गाजीपुर की अध्यक्षता में आयोजित की गयी है। श्री शक्ति सिंह-।, नोडल अधिकारी अपर जिला जज कोर्ट संख्या-1, गाजीपुर द्वारा यह बताया गया कि दिनांक 22.02.2026 को जनपद गाजीपुर के समस्त सरकारी विभागों द्वारा जनपद न्यायालय परिसर में कैम्प लगाया जायेगा, जिसमें सभी विभागों के जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित रहेगें। शासन स्तर पर जितनी भी कल्याणकारी योजनायें वर्तमान में चल रही हैं, उन सभी का लाभ आमजन तक पहुँच सके इसका प्रयास न्यायपालिका द्वारा किया जा रहा है। बृहद विधिक सहायता/सेवा शिविर (मेगा शिविर) का लाभ उठाने का अनुरोध करते हुए। यह बताया कि इस शिविर के आयोजन का उद्देश्य महिलाओं, निर्बल/निर्धन, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांगजन आदि के कल्याण के लिए चलायी जाने वाली योजनाओं से आम जन मानस को लाभांवित करना है।

 

 

श्रीमती अर्चना-।।, सचिव पूर्णकालिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजीपुर द्वारा अवगत कराया गया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 14 मार्च, 2026 को पूर्व की भांति माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित प्रकरण यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी, छोटे व लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एन.आई.एक्ट, स्टाम्प वाद/पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद, सुलह समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवाद को परिपक्व कराकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व की तुलना में ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण कर, आमजन को लाभान्वित करते हुए, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। इस अवसर पर अजय जायसवाल श्रीराम फाईनेंस, अब्दुल अली श्रीराम फाईंनेंस, राजीव रंजन यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, रूपेश सिंह बैंक ऑफ इण्डिया, राजनाथ एस यादव स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, मनीष बड़ौदा यू0पी0 बैंक, जयवीर सिंह बैंक ऑफ इण्डिया, विजय मिश्रा पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इण्डिया, एफ0डी0एफ0सी0 बैंक व सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।