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उत्तर प्रदेश: गाजीपुर में पेट्रोल, डीजल और गैस की पर्याप्त उपलब्धता, प्रशासन की अपील

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उत्तर प्रदे  Published by: Ramkesh Vishwakarma , उत्तर प्रदे  Edited By: Kunal, Date: 11/04/2026 11:37:21 am Share:
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  • Published by.: Ramkesh Vishwakarma ,
  • Edited By.: Kunal,
  • Date:
  • 11/04/2026 11:37:21 am
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संक्षेप

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर l मे 10 अप्रैल, 2026 (सू0वि0)- जनपद-गाजीपुर में पेट्रोल डीजल एवं घरेलू गैस सिलेण्डर की आपूर्ति से सम्बन्धित सूचनाओं का विवरण निम्नवत् है दिनांक 10.04.2026 को उपलब्ध पेट्रोल की मात्रा के0एल0 में

विस्तार

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर l मे 10 अप्रैल, 2026 (सू0वि0)- जनपद-गाजीपुर में पेट्रोल डीजल एवं घरेलू गैस सिलेण्डर की आपूर्ति से सम्बन्धित सूचनाओं का विवरण निम्नवत् है दिनांक 10.04.2026 को उपलब्ध पेट्रोल की मात्रा के0एल0 में  1121 के0एल0 दिनांक 10.04.2026 को उपलब्ध डीजल की मात्रा के0एल0 में  1549 के0एल0  दिनांक 09.04.2026 को बिक्री किये गये पेट्रोल की मात्रा के0एल0 मे 218 के0एल0 दिनांक 09.04.2026 को बिक्री किये गये डीजल की मात्रा के0एल0 में 452 के0एल0 दिनांक 10.04.2026 को उपलब्ध घरेलू गैस सिलेण्डर का स्टाक 23160     दिनांक 09.04.2026 को बिक्री किये गये घरेलू गैस सिलेण्डर की सं0        8551 दिनांक 09.04.2026 को बुक किये गये घरेलू गैस सिलेण्डर की सं0  10154 दिनांक 09.04.2025 को बिक्री किये गये घरेलू गैस सिलेण्डर की सं012448 दिनांक 09.04.2025 को बुक किये गये घरेलू गैस सिलेण्डर की सं0        

12445 ऑयल कंपनियों के विक्रय अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार जनपद-गाजीपुर में डीजल, पेट्रोल एवं रसोई गैस की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। गैस एजेन्सी संचालकों/प्रबन्धकों को निर्देशित किया जाता कि समस्त उपभोक्ताओं को बुकिंग तिथियों के अनुसार घरेलू गैस की शत- प्रतिशत होम डिलीवरी की जाय। किसी भी दशा में गोदाम/शोरूम/बाजार किसी स्थल से घरेलू गैस सिलेण्डर का वितरण न किया जाय। हॉकर को स्पष्ट तौर पर बताया जाय कि उनके द्वारा वास्तविक कनेक्शन धारक को ही गैस दी जायेगी। दूसरे के कनेक्शन प्रयोग करने वानों को हतोत्साहित किया जाय। एजेन्सी/गोदाम पर समस्त सूचनाओं सहित वितरण की जाने वाली तिथि का स्पष्ट/ बोल्ड सूचना का प्रदर्शन अनिवार्य रूप से किया जाय। गैस एजेन्सी संचालक एजेन्सी के फोन किसी भी दशा में बन्द नहीं रखेंगे और उपभोक्ताओं को सही सूचना देते रहेंगे। बुकिंग तिथि के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर ही घरेलू गैस की डीलीवरी की जाय। तत्काल या एक - दो दिन पूर्व की बुकिंग करने वाले उपभोक्ताओं को गैस सिलेण्डर की डिलीवरी हेतु संभावित तिथि से अवगत कराया जाय।  


जनपद के रेस्तरां, ढ़ाबे, होटल, औद्योगिक कैन्टीन, खाद्य प्रसंस्करण/ डेयरी, राज्य सरकारों या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित रियायती कैंटीन/ आउटलेट, सामुदायिक रसोई संचालकों को सूचित किया जाता है कि ईण्डेन गैस के व्यवसायिक उपभोक्ताhttps://spandan.indianoil.co.in/indanecommerciallpg/     पर पंजीकरण कराकर व भारत गैस व्यवसायिक के उपभोक्ता https://www.commerciallpg.in/ पर पंजीकरण कराकर एवं एचपी गैस के व्यवसायिक उपभोक्ताhttps://myhpgas.in/myHPGas/Index.aspx  पर पंजीकरण कराकर अपनी व्यवसायिक गैस सिलेण्डर की मांग दर्ज करा सकते हैं। व्यवसायिक गैस सिलेण्डर का आवंटन प्राप्त करने के लिय पात्र होने से पहले आयल मार्केटिंग कंपनी के साथ पंजीकरण कराना होगा। सभी वाणिज्यिक/ औद्योगिक उपभोक्ताओं को अपने शहर में लागू सिटी गैस वितरण ईकाई के साथ पीएनजी कनेक्शन केे लिये आवेदन करना होगा। तदोपरान्त आयल कपंनियों द्वारा नियमानुसार गैस एजेन्सियों के माध्यम से व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।    


जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद-गाजीपुर के आम-जनमानस से अपील है कि अपनी दैनिक आवश्यकताओं के अनुसार ही डीजल/ पेट्रोल /एलपीजी गैस की खरीद सम्बन्धित पेट्रोल पम्पों /गैस एजेन्सियों से करें। जिला प्रशासन द्वारा प्रतिदिन सुचारू रूप से डीजल/ पेट्रोल/एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जा रही है। किसी भी व्यक्ति/ संस्था द्वारा अनाधिकृत रूप से गैलन/पात्र/ड्रम में पेट्रोल/डीजल का संग्रहण न किया जाय। यदि जांच में पाया जाता है कि किसी व्यक्ति/ संस्था द्वारा अनाधिकृत रूप से गैलन/पात्र/ड्रम में पेट्रोल/डीजल/एलपीजी का संग्रहण किया गया है, तो सम्बन्धित के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनिम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।  


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