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उत्तर प्रदेश: 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, 10-12 सितंबर तक विशेष लोक अदालत का आयोजन

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उत्तर प्रदेश  Published by: Suraj Maurya , Date: 11/09/2025 04:42:31 pm Share:
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  • 11/09/2025 04:42:31 pm
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संक्षेप

उत्तर प्रदेश: माननीय मुख्य न्यायाधिपति सर्वोच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार दिनांक 13 सितम्बर 2025 को पूर्वान्ह 10.00 बजे से दीवा

विस्तार

उत्तर प्रदेश: माननीय मुख्य न्यायाधिपति सर्वोच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार दिनांक 13 सितम्बर 2025 को पूर्वान्ह 10.00 बजे से दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मीरजापुर की अध्यक्षता में किया जायेगा। जनपद न्यायाधीश श्री अरविन्द कुमार मिश्रा ।। जी ने बताया कि दिनांक 10 सितम्बर से 12 सितम्बर-2025 तक समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों में (Petty Offences) आपराधिक मामलों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में निस्तारण कराया जायेगा और दिनांक 13 सितम्बर, 2025 को दीवानी न्यायालय परिसर, परिवार न्यायालय, मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण न्यायालय, बाह्य न्यायालय चुनार, बाह्य न्यायालय मड़िहान एवं सभी चारो तहसीलों के प्रागंण में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।


उन्होने राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए समस्त न्यायिक अधिकारीगण, राजस्व विभागों के समस्त प्रशासनिक अधिकारीगण (नोडल) एवं बैंको के वरिष्ठ अधिकारीगणों की बैठके आहूत करने और राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक प्रचार प्रसार कराने का निर्देश दिये और प्रशासन के समस्त विभागों के अधिकारीगण / नोडल अधिकारीगण से अपेक्षा करते है कि विभागों में लम्बित मुकदमों के अतिरिक्त प्री-लिटिगेशन मामलों / प्रकरणों को और बैंक ऋण प्री-लिटिगेशन मामलों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में निस्तारण कराना सुनिश्चित करें जिससे ज्यादा से ज्यादा वादकारियों एवं बकायेदारों को लाभ मिले। उन्होने बताया कि विगत माह आयोजित हुई राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 35286 निस्तारित हुए मुकदमों के सापेक्ष 13 सितम्बर, 2025 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में सर्वाधिक संख्या में मुकदमों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है, इस बावत सम्बन्धित सभी न्यायिक अधिकारीगण एवं प्रशासनिक विभाग के पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित भी किये गये है। विशेष तौर पर आर्बीट्रेशन के लम्बित मुकदमों / मामलें, पारिवारिक / वैवाहिक मुकदमों, सिविल / बटवारा के मुकदमों व चेक बाउन्स के मुकदमों व लघु आपराधिक मुकदमों एवं वाहन ई-चालानी मुकदमों को सुलह-समझौते के आधार पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में निस्तारण कराने एवं वादकारियों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है।
रा०लो०अ० नोडल अधिकारी/अपर जिला

 जज प्रथम श्री सन्तोष कुमार गौतम ने बताया कि प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मुकदमों / मामलों को निस्तारण कराये जाने के सन्दर्भ में समस्त सम्बन्धित न्यायालयों, समस्त तहसीलों के न्यायालयों एवं जनपद के समस्त प्रशासनिक विभागों के विभागाध्यक्षों को आदेश पत्र जारी किये गये है। पक्षकार अपने मुकदमों / मामलों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित न्यायालयों एवं विभागों के अधिकारीगण से व्यक्तिगत तौर पर सम्पर्क स्थपित करे और अपने अपने मुकदमों/मामालों का निस्तारण कराये। डीएलएसए सचिव/अपर जनपद न्यायाधीश श्री विनय आर्या ने जनपद के समस्त अधिवक्तागण एवं वादकारियों से अनुरोध करते हुए बताया कि दिनांक 10 सितम्बर से 12 सितम्बर-2025 को विशेष लोक अदालत तथा दिनांक 13 सितम्बर, 2025 दिन शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में प्रकृतिवार मुकदमो, वाहन ई-चालानो का निस्तारण करावें। साथ ही यह बताया कि ऐसे विवाद मामलें तथा पति-पत्नी के विवाद जो अभी तक न्यायालय में दाखिल नहीं हुये है, उनको भी राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण किये जायेगे। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मीरजापुर के कार्यालय में स्थापित फन्ट आफिस में पक्षकार स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है।