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उत्तर प्रदेश: कानपुर देहात में न्यायालय जनपद ने निम्न धाराओ में अभियुक्त को सुनाई सजा

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उत्तर प्रदेश  Published by: Jitendra , Date: 13/03/2024 10:41:49 am Share:
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  • 13/03/2024 10:41:49 am
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संक्षेप

उत्तर प्रदेश: कानपुर देहात ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में थाना रुरा पुलिस, मानिटरिग सेल एवं अभियोजन द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से न्यायालय ACJ(sd)-Acjm जनपद कानपुर देहात द्वारा मु॰अ॰स॰321/17 धारा 11 ध पशु क्रूरता अधिनियम थाना रुरा में अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की न्यायिक अभिरक्षा व 100रु के अर्थदंण्ड से दण्डित किया गया।

विस्तार

उत्तर प्रदेश: कानपुर देहात ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में थाना रुरा पुलिस, मानिटरिग सेल एवं अभियोजन द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से न्यायालय ACJ(sd)-Acjm जनपद कानपुर देहात द्वारा मु॰अ॰स॰321/17 धारा 11 ध पशु क्रूरता अधिनियम थाना रुरा में अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की न्यायिक अभिरक्षा व 100रु के अर्थदंण्ड से दण्डित किया गया।

अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 07 दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। 1, संदीप कुमार पुत्र राधे लाल निवासी परेहारपुर थाना भोगनीपुर कानपुर देहात मे प्रभावी पैरवी से न्यायालय Cjmi जनपद कानपुर देहात द्वारा मु॰अ॰स॰ 630/19 धारा 147/323/149 भादवि थाना अकबरपुर में अभियुक्तगण को धारा 147भादवि के अपराध मे दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 1000रु के अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की सजा व धारा 323/149 भादवि के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 1000 रु के अर्थ दण्ड व न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया। 

अर्थ दण्ड अदा न करने की दशा मे 05 दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।