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मध्य प्रदेश: मुख्य मार्ग पर खड़े अनाधिकृत भारी वाहनों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, 9 ट्रकों पर लगाया जुर्माना
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संक्षेप
मध्य प्रदेश: भिण्ड जिला प्रशासन द्वारा शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और मुख्य मार्गों पर होने वाली अवैध पार्किंग पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लगातार कार्रवाई की जा रही है।
विस्तार
मध्य प्रदेश: भिण्ड जिला प्रशासन द्वारा शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और मुख्य मार्गों पर होने वाली अवैध पार्किंग पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर भिण्ड के 29 मई 2026 के आदेश के अनुपालन में बुधवार को प्रशासन और यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाकर मुख्य मार्ग के दोनों ओर खड़े अनाधिकृत भारी वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115, 116 एवं 119 के तहत कलेक्टर द्वारा आदेश जारी कर सुभाष चौराहा से इंदिरा गांधी चौराहा तक मुख्य मार्ग के दोनों ओर 10 चक्का अथवा उससे अधिक क्षमता वाले वाणिज्यिक भारी वाहनों की पार्किंग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद कई भारी वाहन निर्धारित नियमों की अनदेखी करते हुए सड़क किनारे खड़े पाए गए। कलेक्टर के निर्देशों के पालन में 10 जून 2026 को एसडीएम भिण्ड और यातायात पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने सुभाष चौराहा से इंदिरा गांधी चौराहा तक निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान मुख्य मार्ग के दोनों ओर अवैध रूप से खड़े कुल 9 भारी वाहनों की पहचान की गई और उनके विरुद्ध नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने बताया कि मुख्य मार्ग पर भारी वाहनों की अवैध पार्किंग के कारण यातायात प्रभावित होने के साथ-साथ दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान वाहन चालकों और परिवहन व्यवसायियों को सार्वजनिक उद्घोषणा (एलाउंसमेंट) के माध्यम से भी चेतावनी दी गई कि यदि भविष्य में बायपास रोड अथवा प्रतिबंधित क्षेत्रों में बिना निर्धारित पार्किंग व्यवस्था के वाहन खड़े पाए गए तो उनके विरुद्ध इसी प्रकार निरंतर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाए रखने के लिए नियमों का पालन अनिवार्य है तथा अवैध पार्किंग करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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