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मध्य प्रदेश: विदिशा पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई, 64 लीटर शराब और कार समेत ₹3.46 लाख का माल हुआ जब्त

- Photo by : social media

मध्य प्रदेश,करण गोस्वामी  Published by: , मध्य प्रदेश,करण गोस्वामी  Edited By: Shikha Pandey, Date: 25/09/2026 06:17:36 pm Share:
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  • 25/09/2026 06:17:36 pm
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संक्षेप

मध्य प्रदेश: विदिशा जिले में अवैध शराब और नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बासौदा शहर पुलिस ने अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

विस्तार

मध्य प्रदेश: विदिशा जिले में अवैध शराब और नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बासौदा शहर पुलिस ने अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 54 लीटर अवैध देशी शराब और 10 लीटर कच्ची शराब बरामद की। इसके अलावा शराब के नशे में वाहन चलाने के मामले में एक कार भी जब्त की गई। पुलिस के अनुसार जब्त माल की कुल कीमत करीब 3.46 लाख रुपये है। पुलिस अधीक्षक विदिशा रोहित काशवानी के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका तिवारी तथा गंजबासौदा एसडीओपी शिखा भलावी के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक गोलू उर्फ सूर्यांश रघुवंशी के कब्जे से 5 लीटर कच्ची शराब बरामद कर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

इसी तरह देवेंद्र उर्फ निब्बू अहिरवार के कब्जे से 54 लीटर अवैध देशी शराब बरामद हुई। उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। सौरभ अहिरवार के कब्जे से भी 5 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार देवेंद्र उर्फ निब्बू के खिलाफ जिला बदर आदेश के उल्लंघन का भी मामला दर्ज किया गया। उस पर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट विदिशा द्वारा जारी एक वर्ष के जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने का आरोप है।

इसके अलावा रामरतन उर्फ मोनू रघुवंशी को शराब के नशे में सिलेरियो कार चलाते पाए जाने पर वाहन जब्त कर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक जब्त 54 लीटर देशी शराब की कीमत करीब 45 हजार रुपये, 10 लीटर कच्ची शराब की कीमत एक हजार रुपये और कार की कीमत करीब 3 लाख रुपये है। पुलिस ने बताया कि सभी मामलों में अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि अवैध शराब या नशीले पदार्थों से जुड़ी किसी भी गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखने की बात पुलिस ने कही है।