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उत्तर प्रदेश: बरेली में बीडीए का बड़ा एक्शन: अग्निसुरक्षा में लापरवाही पर दो होटल सील, शहर में मचा हड़कंप
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संक्षेप
उत्तर प्रदेश: लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद शासन के सख्त निर्देशों पर बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। शहर में बिना आवश्यक अग्निसुरक्षा मानकों और वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के संचालित हो रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
विस्तार
उत्तर प्रदेश: लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद शासन के सख्त निर्देशों पर बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। शहर में बिना आवश्यक अग्निसुरक्षा मानकों और वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के संचालित हो रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को बीडीए ने सेटेलाइट बस अड्डा क्षेत्र स्थित दो होटलों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया। कार्रवाई के बाद होटल कारोबारियों समेत अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार बीडीए की टीम मंगलवार को भारी पुलिस बल के साथ सेटेलाइट बस अड्डा क्षेत्र में पहुंची और वहां संचालित हो रहे विभिन्न होटलों एवं प्रतिष्ठानों की जांच की। निरीक्षण के दौरान रजानी होटल तथा सेटेलाइट होटल एंड रेस्टोरेंट में आवश्यक अग्निसुरक्षा संबंधी दस्तावेजों और वैध एनओसी का अभाव पाया गया। सुरक्षा मानकों में गंभीर खामियां मिलने पर अधिकारियों ने दोनों प्रतिष्ठानों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। अग्निसुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को नहीं मिलेगी राहत बीडीए अधिकारियों का कहना है कि लखनऊ की दुखद घटना के बाद शासन ने सभी जनपदों को अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओं की व्यापक जांच के निर्देश दिए हैं। ऐसे में सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले किसी भी संस्थान के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आम जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपाध्यक्ष सौम्या पांडे ने किया निरीक्षण बीडीए उपाध्यक्ष सौम्या पांडे ने मंगलवार सुबह शहर के विभिन्न कोचिंग सेंटरों, शॉपिंग मॉल, व्यावसायिक भवनों और अन्य सार्वजनिक स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई संस्थानों में अग्निशमन उपकरणों की कमी, अधूरे दस्तावेज, एनओसी का अभाव तथा सुरक्षा मानकों में गंभीर खामियां सामने आईं। संबंधित संचालकों को तत्काल कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। बच्चों और आमजन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बीडीए उपाध्यक्ष सौम्या पांडे ने कहा कि कोचिंग संस्थानों, मॉल और भीड़भाड़ वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग आते हैं। ऐसे में सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति संचालन, अग्निसुरक्षा नियमों की अनदेखी तथा भवन मानकों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। अन्य होटल और लॉज भी जांच के घेरे में सूत्रों के अनुसार शहर के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित कई होटल, लॉज और व्यावसायिक प्रतिष्ठान प्रशासन की निगरानी में हैं। ऐसे संस्थानों की सूची तैयार की जा रही है जिनके पास फायर विभाग की एनओसी, स्वीकृत भवन मानचित्र अथवा अन्य आवश्यक अनुमतियां नहीं हैं। आने वाले दिनों में बीडीए का सीलिंग अभियान और तेज होने की संभावना है। प्रशासन की इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि सुरक्षा मानकों से समझौता करने वाले संस्थानों के खिलाफ अब लगातार और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शहर में अग्निसुरक्षा व्यवस्था को लेकर शुरू हुआ यह अभियान आने वाले दिनों में और व्यापक रूप ले सकता है।
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