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उत्तर प्रदेश: स्थायी लोक अदालत नवादा ने 2 साल से लंबित मामले का 2 सप्ताह में किया निष्पादन
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संक्षेप
उत्तर प्रदेश: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पटना के निर्देश पर गठित स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा) व्यवहार
विस्तार
उत्तर प्रदेश: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पटना के निर्देश पर गठित स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा) व्यवहार न्यायालय, नवादा में कार्यरत रामवचन सिंह, प्रधान न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), संजय कुमार भारद्वाज एवं अश्विनी कुमार सिंह आनंद, गैर-न्यायिक सदस्य के संयुक्त पीठ ने मुकदमा पूर्व वाद सं. 37/2025, टिंकू कुमार बनाम शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, रजौली, नवादा के बैंक से संबंधित मामले का त्वरित निष्पादन किया। उक्त वाद का विषय बिंदु यह था कि आवेदक टिंकू कुमार, पिता रामावतार यादव, उम्र 19 वर्ष, ग्राम रामपुर माधोपुर, जिला नवादा की मां की मृत्यु होने के उपरांत मोटर दुर्घटना क्लेम वाद संबंधित न्यायालय में संस्थित हुआ था, जिसे सुलह के आधार पर सन 2011 में रेफर किया गया था, जहां पर उक्त मुकदमे का निष्पादन सुलह के आधार पर किया गया। परंतु उस वक्त आवेदक नाबालिग था, इसलिए उसके हिस्से की दावा राशि को फिक्स डिपॉजिट के माध्यम से उसके खाते में बैंक ने जमा कर दिया था। विदित हो कि आवेदक के वयस्कता प्राप्त होने के उपरांत भी बैंक द्वारा उसके दावा राशि ₹1,24,164/- का भुगतान नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते आवेदक विवश होकर अपना मामला स्थायी लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां पर उसके वाद का निवारण महज 02 सप्ताह में सुलह के आधार पर कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप बैंक ने ₹1,24,164/- की राशि उसके खाते में जमा कर दी। आवेदक ने स्थायी लोक अदालत के इस त्वरित फैसले की सराहना की।
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