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उत्तर प्रदेश: अवैध बालू खनन पर सीगल इंडिया पर 79.90 लाख का जुर्माना, एफआईआर की दर्ज
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संक्षेप
उत्तर प्रदेश: अवैध बालू खनन पर सीगल इंडिया पर 79.90 लाख का जुर्माना, एफआईआर की दर्ज
विस्तार
उत्तर प्रदेश: गोण्डा प्रशासन ने नवाबगंज माझाराठ में सीगल इण्डिया कंपनी द्वारा अवैध खनन के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। कंपनी पर 79.90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है और उसके अधिकृत प्रतिनिधि विकासमणि त्रिपाठी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सीगल इण्डिया कंपनी को तहसील तरबगंज के ग्राम दुर्गागंज में 2.533 हेक्टेयर क्षेत्रफल से 29,636 घन मीटर साधारण मिट्टी के खनन की अनुमति दी गई थी। लेकिन जांच में पाया गया कि कंपनी ने स्वीकृत क्षेत्र से मिट्टी खनन न कर नदी तल से बालू का अवैध खनन किया है। लगभग 18,600 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 1.10 मीटर गहराई तक 20,460 घन मीटर बालू का अवैध खनन किया गया है। जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी स्तर पर नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।अधिकारी गोण्डा डॉक्टर अभय रंजन ने बताया है कि संबंधित फर्म का चार और परमिशन था जिसे निरस्त करने के लिए कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।
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