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 उत्तर प्रदेश: बस्ती में दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल की सजा, ₹20 हजार जुर्माना

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उत्तर प्रदेश  Published by: Irshad Ahmad , उत्तर प्रदेश  Edited By: Yashoda, Date: 03/10/2026 05:03:32 pm Share:
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  • Published by.: Irshad Ahmad ,
  • Edited By.: Yashoda,
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  • 03/10/2026 05:03:32 pm
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संक्षेप

उत्तर प्रदेश: बस्ती ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मुण्डेरवा पुलिस और पैरवी सेल की प्रभावी पैरवी के चलते दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए न्यायालय ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय का फैसला 3 अक्टूबर 2026 को आया।

विस्तार

उत्तर प्रदेश: बस्ती ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मुण्डेरवा पुलिस और पैरवी सेल की प्रभावी पैरवी के चलते दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए न्यायालय ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय का फैसला 3 अक्टूबर 2026 को आया।

मामला वर्ष 2022 का है। पुलिस के अनुसार, 12 अगस्त 2022 को वादिनी की ओर से थाना मुण्डेरवा में दी गई तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 308/2022 दर्ज किया गया था। मुकदमा भारतीय दंड विधान की धारा 376 के तहत दर्ज किया गया था। मामले में छितौनी, थाना मुण्डेरवा निवासी संतोष कुमार पुत्र भव्वर को आरोपी बनाया गया था।

 विवेचना पूरी कर न्यायालय भेजा गया था आरोप पत्र

मुकदमा दर्ज होने के बाद मुण्डेरवा पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी की और आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। इसके बाद मामले की सुनवाई न्यायालय में चली। पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मुण्डेरवा पुलिस और पैरवी सेल की ओर से मामले में लगातार प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस के अनुसार, मुकदमे से संबंधित तथ्यों और साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए पैरवी की गई।

 धारा 376 में दोषी करार

पुलिस के अनुसार, 3 अक्टूबर 2026 को माननीय न्यायालय एएसजे/एफटीसी प्रथम गैंगेस्टर कोर्ट, जनपद बस्ती ने आरोपी संतोष कुमार को भारतीय दंड विधान की धारा 376 के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

 ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लगातार पैरवी

पुलिस विभाग की ओर से गंभीर अपराधों में दर्ज मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को न्यायालय से सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मुण्डेरवा पुलिस और पैरवी सेल ने वर्ष 2022 में दर्ज इस मामले में भी न्यायालय में लगातार पैरवी की। इस कार्रवाई में प्रभारी थानाध्यक्ष मुण्डेरवा विश्व मोहन राय तथा पैरवी सेल की टीम की भूमिका रही।