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उत्तर प्रदेश: झाड़-फूंक के विवाद में घायल बुजुर्ग की मौत, गैर इरादतन हत्या का आरोपी गिरफ्तार

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उत्तर प्रदेश  Published by: Suraj Maurya , उत्तर प्रदेश  Edited By: Kunal Tewatia, Date: 12/10/2026 10:42:55 am Share:
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  • Edited By.: Kunal Tewatia,
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  • 12/10/2026 10:42:55 am
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संक्षेप

उत्तर प्रदेश: जनपद मीरजापुर के थाना संतनगर क्षेत्र में भूत-प्रेत और झाड़-फूंक की बात को लेकर हुए विवाद में मारपीट के दौरान गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैर इरादतन हत्या के अभियोग से संबंधित नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

विस्तार

उत्तर प्रदेश: जनपद मीरजापुर के थाना संतनगर क्षेत्र में भूत-प्रेत और झाड़-फूंक की बात को लेकर हुए विवाद में मारपीट के दौरान गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैर इरादतन हत्या के अभियोग से संबंधित नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक डंडा भी बरामद किया है।पुलिस के अनुसार, 10 अक्टूबर 2025 को करौदा गांव निवासी नन्हे कोल पुत्र जवाहिर कोल ने थाना संतनगर में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि भूत-प्रेत और झाड़-फूंक की बात को लेकर हुए विवाद में उनके पिता के साथ मारपीट की गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।तहरीर के आधार पर थाना संतनगर में मुकदमा अपराध संख्या 114/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस) की धारा 105 में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना शुरू की गई।घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज के नेतृत्व में आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए।इसी क्रम में 11 अक्टूबर 2026 को प्रभारी निरीक्षक रमेश प्रसाद के नेतृत्व में थाना संतनगर पुलिस टीम ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आरोपी रहीश कोल पुत्र अवधू कोल, निवासी करौदा, थाना संतनगर, जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किया गया एक डंडा बरामद किया है।पुलिस ने गिरफ्तारी एवं बरामदगी के बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया।पुलिस की कार्रवाई मामले में आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई नियमानुसार जारी है।प्रकाशन से पहले एक जरूरी तथ्य जाँच लें: मूल प्रेस नोट में घटना की तहरीर की तारीख 10 अक्टूबर 2025 दी गई है, जबकि मुकदमा संख्या 114/2026 और गिरफ्तारी की तारीख 11 अक्टूबर 2026 है। खबर प्रकाशित करने से पहले तहरीर की तारीख की पुष्टि कर लें।

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