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उत्तर प्रदेश: सावित्री विद्या विहार इंटर कॉलेज में विधिक जागरूकता कार्यक्रम, बच्चों के अधिकार और सुरक्षा उपायों पर हुई चर्चा
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संक्षेप
उत्तर प्रदेश: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश शमसुल हक की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बस्ती के तत्वावधान में सोमवार को सावित्री विद्या विहार इंटर कॉलेज, रामजी
विस्तार
उत्तर प्रदेश: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश शमसुल हक की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बस्ती के तत्वावधान में सोमवार को सावित्री विद्या विहार इंटर कॉलेज, रामजीपुरम-बस्ती में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम-2012 के प्रावधानों की सरल, सहज और सही जानकारी दी गई। न्यायिक अधिकारियों ने दी कानूनी जानकारी कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य ज्ञानेन्द्र कुमार त्रिपाठी, इवेंट ऑर्गनाइजर जगदीश प्रसाद मिश्र, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/नोडल अधिकारी अनिल कुमार, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवेन्द्र कुमार, न्यायिक अधिकारी आशुतोष शुक्ला एवं सत्यभामा कौशिकी ने छात्र-छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम से संबंधित जानकारी दी। इस दौरान बच्चों को यह भी समझाया गया कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध या अनुचित घटना को छिपाने के बजाय तत्काल इसकी जानकारी शिक्षक, अभिभावक या संबंधित हेल्पलाइन को देना जरूरी है। शिक्षक और बाल संरक्षण अधिकारी रहे मौजूद कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त अध्यापक-अध्यापिकाओं एवं अन्य स्टाफ के अलावा बाल संरक्षण अधिकारी बीना सिंह और विनय श्रीवास्तव, पराविधिक स्वयंसेवक बृजबासी लाल शुक्ला, शिवांकी, ज्योत्सना एवं सुशील कुमार सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में छात्र-छात्राओं को जागरूक रहने, अपने अधिकारों को समझने तथा किसी भी संदिग्ध घटना की जानकारी तत्काल जिम्मेदार व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया गया।
बच्चों को कानून और अधिकारों के प्रति किया जागरूक कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों और किशोरों को यौन अपराधों से सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून की जानकारी देना रहा। वक्ताओं ने छात्र-छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों, बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों के बारे में विस्तार से बताया। वक्ताओं ने बताया कि पॉक्सो अधिनियम बच्चों को यौन शोषण और यौन अपराधों से संरक्षण प्रदान करने वाला कानून है। छात्र-छात्राओं को कानून के प्रति जागरूक रहने और किसी भी अनुचित घटना की स्थिति में उचित माध्यम से शिकायत करने के लिए प्रेरित किया गया।
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