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राजस्थान: परिवहन के विरूद्ध नागौर पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही जारी
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संक्षेप
राजस्थान: श्री नारायण टोगस (आई.पी.एस.) पुलिस अधीक्षक जिला नागौर के द्वारा अवैध बजरी खनन/परिवहन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु दिए गए निर्देशों की पालना में श्री
विस्तार
राजस्थान: श्री नारायण टोगस (आई.पी.एस.) पुलिस अधीक्षक जिला नागौर के द्वारा अवैध बजरी खनन/परिवहन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु दिए गए निर्देशों की पालना में श्री सुमित कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नागौर एवं श्री जयप्रकाश बेनिवाल वृत्ताधिकारी, वृत्त डेगाना के निकटतम सुपरविजन में श्री भारमल चौधरी उ.नि. थानाधिकारी पादूकलां मय टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए गश्त के दौरान अवैध रूप से बजरी परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर मय दो ट्रॉलियां जब्त की गई, थाना पादूकलां पर प्रकरण संख्या 109 व 110/11.05.2024 धारा 303 (2) बीएनएस व 04/21 एमएमडीआर एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। घटना: दिनांक 10.05.2025 को पुलिस चौकी रियाबडी प्रभारी हैड कानि. सीताराम नं. 1199 मय टीम द्वारा दौराने गश्त एक ट्रैक्टर मय ट्रॉली बजरी के साथ चलता हुआ दिखाई दिया, जिसको अपने ट्रैक्टर को रोकने का ईशारा किया, मगर उक्त ट्रैक्टर का चालक पुलिस जाप्ता को देखकर ट्रैक्टर मय ट्रॉली बजरी से भरी हुई को सड़क के पास छोड़कर खेतों में भाग गया। हैड कानि मय टीम द्वारा ट्रैक्टर के पास जाकर ट्रैक्टर को चेक किया गया तो ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित नहीं पाया गया, जिसके इंजन नम्बर S337B24342 व चेसिस नम्बर MEA629A1EK2247403 होना पाया गया, जिस पर उक्त ट्रैक्टर मय ट्रॉली बजरी भरी हुई के हमराही जाप्ता में से श्री सचिन मणडवाल कानि. नं. 392 के हमराहा कर रवाना थाना हाजा को किया गया। तत्पश्चात मण्डावरा फांटा से पहले जडाउ की तरफ एक ट्रैक्टर मय ट्रॉली बजरी भरी हुई के दिखाई दिया, जिसको पुलिस टीम द्वारा रुकने का ईशारा किया, मगर पुलिस जाप्ता को देखकर ट्रैक्टर को सड़क से खेतों में भगा लिया। जिस पर हैड कानि मय हमराहा जाप्ता द्वारा पीछा किया गया तो ट्रैक्टर चालक ट्रॉली को खेत में खड़ी कर अपने ट्रैक्टर को लेकर भाग गया। जहां बाद मौके पर ट्रैक्टर चालक द्वारा छोड़ी गई बजरी से भरी हुई ट्रॉली को अन्य ट्रैक्टर द्वारा थाना परिसर में सुरक्षार्थ खड़ा करवाया गया। खनिज विभाग गोटन की रिपोर्ट थाना हाजा पर प्रकरण संख्या 109 व 110/11.05.2024 धारा 303 (2) बीएनएस व 04/21 एमएमडीआर एक्ट में दर्ज किया जाकर, अनुसंधान आरंभ किया गया।
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