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उत्तर प्रदेश: अवैध अतिक्रमण मामले में न्यायालय का बड़ा फैसला, बेदखली और क्षतिपूर्ति आदेश बरकरार

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उत्तर प्रदेश  Published by: Suraj Maurya , उत्तर प्रदेश  Edited By: Yashoda, Date: 17/06/2026 01:36:54 pm Share:
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  • Published by.: Suraj Maurya ,
  • Edited By.: Yashoda,
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  • 17/06/2026 01:36:54 pm
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संक्षेप

उत्तर प्रदेश: मीरजापुर ग्राम भटेवरा में सरकारी रास्ते की भूमि पर किए गए कथित अवैध अतिक्रमण के मामले में अपीलार्थियों को बड़ा झटका लगा है।

विस्तार

उत्तर प्रदेश: मीरजापुर ग्राम भटेवरा में सरकारी रास्ते की भूमि पर किए गए कथित अवैध अतिक्रमण के मामले में अपीलार्थियों को बड़ा झटका लगा है। सक्षम न्यायालय ने तहसीलदार सदर मीरजापुर द्वारा पारित बेदखली और क्षतिपूर्ति के आदेश को सही ठहराते हुए दाखिल अपील को खारिज कर दिया है।मामले के अनुसार, ग्राम भटेवरा स्थित रास्ता खाते की सुरक्षित भूमि आराजी संख्या 1311, जिसका कुल रकबा 0.3160 हेक्टेयर है, उसमें से 0.0060 हेक्टेयर भूमि पर शिवप्रसाद, जगदीश, शिवनारायण और झल्लर पुत्रगण स्वर्गीय जोखन द्वारा पक्का मकान बनाकर कब्जा किए जाने का मामला सामने आया था।

न्यायालय में प्रस्तुत अभिलेखों, क्षेत्रीय लेखपाल और पूर्व लेखपाल की रिपोर्ट तथा संबंधित बयानों के आधार पर अवैध कब्जे की पुष्टि पाई गई। इसके बाद तहसीलदार सदर मीरजापुर ने 30 मई 2023 को बेदखली और क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया था। अपीलार्थियों ने इस आदेश के खिलाफ 6 जून 2023 को अपील दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि निचली अदालत द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों का विधिवत परीक्षण और विश्लेषण करने के बाद आदेश पारित किया गया था, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि तहसीलदार सदर मीरजापुर का फैसला विधिसम्मत और न्यायोचित है, इसलिए उसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी आधार पर अपील को निरस्त करते हुए बेदखली और क्षतिपूर्ति का आदेश बरकरार रखा गया है।


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