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बिहार: डीएम ने की लोक शिकायत द्वितीय अपील की सुनवाई, 6 मामलों का ऑन-स्पॉट निवारण

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बिहार  Published by: Sanjay Kumar Verma , Date: 13/01/2026 05:12:02 pm Share:
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  • 13/01/2026 05:12:02 pm
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संक्षेप

बिहार: जिला पदाधिकारी, नवादा श्री रवि प्रकाश ने आज अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई की। आज द्वितीय अपील के अंतर्गत कुल 07 परिवादी उपस्थित हुए, जिनमें से 0

विस्तार

बिहार: जिला पदाधिकारी, नवादा श्री रवि प्रकाश ने आज अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई की। आज द्वितीय अपील के अंतर्गत कुल 07 परिवादी उपस्थित हुए, जिनमें से 06 मामलों का ऑन-स्पॉट निवारण कर दिया गया। प्रस्तुत द्वितीय अपीलवाद में दीपक कुमार, थाना-नरहट, पो0-राजा विगहा, ग्राम-अबगिल द्वारा रास्ते में चापाकल के संबंध में; सुधीर सिंह, थाना-नारदीगंज, पो0-नारदीगंज, ग्राम-हड़िया द्वारा घर एवं दुकान पर बलपूर्वक अवैध कब्जा किए जाने के संबंध में; टिंकु कुमार, अंचल एवं पो0-नवादा, ग्राम-सिसवां द्वारा डिमांड अलग करने के संबंध में; जितेन्द्र कुमार, अंचल एवं पो0-पकरीबरवां, ग्राम-खपुरा द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराने के संबंध में; अंचल-नवादा, पो0-कादिरगंज, ग्राम-असाढ़ी की सावित्री देवी द्वारा दाखिल-खारिज का नकल निकालने के संबंध में तथा अंचल-नवादा, पो0-असाढ़ी, ग्राम-झुनाठी के विनोद यादव द्वारा निजी जमीन से बिजली खंभा हटाने के संबंध में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन द्वितीय अपील दायर की गई थी।

उक्त मामलों में संबंधित पदाधिकारियों द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसके आधार पर आज शिकायतों का निपटारा कर दिया गया। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2015 के तहत किसी भी मामले की दो माह के अंदर सुनवाई कर निवारण किया जाता है। प्रखंडों में पंचायतों से संबंधित विवादों एवं समस्याओं के समाधान हेतु अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदर एवं रजौली में कोई भी व्यक्ति अपील दायर कर सकता है। वहीं जिला स्तरीय समस्याओं एवं परिवादों के निवारण के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है।विवादों की सुनवाई एवं निवारण के क्रम में दोनों पक्षों को बुलाकर कार्रवाई की जाती है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। शिकायत दर्ज करने, निवारण एवं अपील की संपूर्ण व्यवस्था निःशुल्क है। अब शिकायत एवं अपील ऑनलाइन माध्यम से भी दर्ज की जा सकती है, जिससे शिकायतों का निवारण और अधिक सरल हो गया है। आप भी बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज कराएँ और निर्धारित समय सीमा के भीतर समाधान प्राप्त करें।