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मध्य प्रदेश: मुरैना में बाबा साहेब पार्क की भूमि पर अवैध कब्जा करने की कोशिश, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के नाम पर उठे सवाल

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मध्य प्रदेश  Published by: Fulchand Malviya , Date: 01/10/2025 04:56:43 pm Share:
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संक्षेप

मध्य प्रदेश: मुरैना में स्थित बाबा साहेब पार्क की भूमि पर अवैध कब्जा करने की कोशिश के मामले में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का नाम सामने आया है।

विस्तार

मध्य प्रदेश: मुरैना में स्थित बाबा साहेब पार्क की भूमि पर अवैध कब्जा करने की कोशिश के मामले में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का नाम सामने आया है। इस मामले में कई अन्य नेता भी शामिल बताए जा रहे हैं, आरोप और जांच की मांग स्थानीय निवासियों और सामाजिक संगठनों ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र सिंह तोमर और अन्य नेताओं ने बाबा साहेब पार्क की भूमि पर अवैध कब्जा करनेकी कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह न केवल सरकारी संपत्ति का नुकसान है, बल्कि यह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विरासत का भी अपमान है। कानूनी प्रावधान
सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 447 और भारतीय राजस्व अधिनियम के अनुसार 1873 की धारा 91 लगती है। 

इसमें दोषी व्यक्ति को तीन साल तक की जेल या जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं
बाबा साहेब पार्क की भूमि पर अवैध कब्जा करने की कोशिश के मामले में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ जांच शुरू करने की मांग उठाई गई है। अब इस मामले में जांच करवाई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि सरकारी संपत्ति और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विरासत की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जांच की मांग इस मामले में जांच करवाई जानी चाहिए ताकि सच का पता लगाया जा सके और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। जांच में यह पता लगाना महत्वपूर्ण होगा कि क्या वास्तव में अवैध कब्जा हुआ है और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं।